Karnataka hijab Case : बहुचर्चित कर्नाटक हिजाब विवाद मामले (Karnataka hijab case) में आज यानी गुरूवार 13 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) फैसला सुनाएगा। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धुलिया की पीठ ने 10 दिनों तक मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 22 सितंबर को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। शीर्ष अदालत के फैसले से आज तय हो जाएगा कि शिक्षण संस्थानों में हिजाब बैन जारी रहेगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में हिजाब विवाद के मुद्दे पर कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) के फैसले खिलाफ 23 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इन्हें मार्च में ही दाखिल किया गया था।हिजाब पहनने की मांग वाली याचिका खारिज हुई थीदरअसल, 15 मार्च को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुस्लिम छात्राओं की तरफ से क्लास में हिजाब पहनने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने अपने पुराने आदेश को जारी रखते हुए कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम की जरूरी प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं है। हाईकोर्ट के इसी फैसले को चुनौती देते हुए कुछ मुस्लिम लड़कियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।