Copyright Act: क्यों जरुरी होता है कॉपीराइट? जानिए कैसे करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

अगर आप अपने कॉपीराइट के अधिकार का यूज करते हैं, तो कोई भी आपके काम के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकेगा। बिना आपकी अनुमति के कमर्शियल यूज नहीं कर सकेंगा। इससे आपके काम को पहचान मिलेगी और आपकी इनकम भी होगी।

Update: 2023-06-30 08:41 GMT
Copyright

The Copyright Act 1957: कॉपीराइट, यह वह कानून है जो आपको आपके अपने काम की सुरक्षा प्रदान करता है। मान लीजिये, कि आपने कोई रचना लिखी और उसे कोई कॉपी भी कर रहा हैं, और उसे अपना भी बता रहा हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे। इस स्थिति से बचने के लिए ही कॉपीराइट कानून बनाया गया है। जिससे की आपके काम पर सिर्फ आपका अधिकार हो और उसे कोई कॉपी न कर सकें।

भारत सरकार वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग कॉपीराइट पर काम करता है। साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि अगर आपने अपने किसी क्रियेटिव काम का कॉपीराइट हासिल कर लिया है तो कोई उसकी नकल न कर सकें। संगीत, किताब, मैन्युस्क्रिप्ट, फिल्म, फैशन डिजाइन, ट्रेनिंग मैनुअल, सॉफ्टवेयर, साहित्यिक काम, प्रस्तुति, पेंटिंग आदि पर कॉपीराइट हालिस किया जा सकता है।

क्यों जरूरी है कॉपीराइट लेना

आप अपने काम पर कॉपीराइट लें या नहीं, ये बिलकुल आप निर्भर करता है, क्योंकि कॉपीराइट लेना अनिवार्य नहीं है। लेकिन अगर आप अपने कॉपीराइट के अधिकार का यूज करते हैं, तो कोई भी आपके काम के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकेगा। बिना आपकी अनुमति के कमर्शियल यूज नहीं कर सकेंगा। इससे आपके काम को पहचान मिलेगी और आपकी इनकम भी होगी। इससे आप हमेशा अपने काम को लेकर प्रोत्साहित रहेंगे।

कॉपीराइट को कुल 6 श्रेणियां रखा गया है। जैसे- संगीत से जुड़े काम, कला से जुड़े काम, सिनेमैटोग्राफी, साउंड रिकॉर्डिंग, कम्प्यूटर प्रोग्राम्स, टेबल और कम्पाइलेशंस और कम्प्यूटर के अतिरिक्त साहित्यिक काम।

वैसे तो आप कॉपीराइट के लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों प्रकार से आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन कॉपीराइट आवेदन करना आसान होता है। अगर आप कॉपीराइट लेना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बता दें कि अलग अलग काम के कॉपीराइट के लिए अलग-अलग आवेदन करना होता है। इसके लिए एक फीस निर्धारित की गई है। जिसे आप https://copyright.gov.in/frmFeeDetailsShow.aspx पर जाकर देख सकते हैं।

ऑनलाइन कैसे आवेदन करें

1- सबसे पहले आप कॉपीराइट के अधिकारिक पोर्टल पर https://copyright.gov.in/ पर जाएं। इसके बाद NewUser Registration पर क्लिक करें। यहां एक नया पेज खुलेगा, यहां जिस पर कॉपीराइट लेना है उसका टाइटल, अपना नाम, पता, फोन नंबर आदि की जानकारी भरें। साथ ही कुछ प्रश्नों के उत्तर देकर यूजरनेम और पासवर्ड बनाएं और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करें। ध्यान रहे कि आवेदन की पूरी प्रक्रिया के दौरान आपको इस आईडी से ही लॉग इन करना होगा।

2- यूजर-नेम और पासवर्ड बनने के बाद पुन: पोर्टल पर Registration of copyright (Form-XIV) पर क्लिक करें और फॉर्म भरने के साथ ही ऑनलाइन पेमेंट कर आवेदन जमा कर दें। इसके बाद एक डायरी नंबर जनरेट होगा उसे नोट कर लें।

3- इसके बाद आपके आवेदन की जांच होगी। जिसके लिए 30 दिन का समय निर्धारित है। अगर इस एक महीने में आवेदन पर किसी का विरोध नहीं हुआ तो, तभी आपके आवेदन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अगर किसी ने ऑब्जेक्शन किया तो आपको उसका जवाब निर्धारित समय के अंदर ही देना होगा।

4- आवेदन से ऑब्जेक्शन हटने के बाद फिर से जांच की जाएगी। इस दौरान आवेदन पूरी तरह सही पाया जाएगा, तो रजिस्ट्रार उस आवेदन को Register of Copyright में शामिल करने का निर्देश देंगे। संबंधित पदाधिकारी की स्वीकृत मिलते ही आपको आपके काम का कॉपीराइट मिल जाएगा।

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