लालू को तगड़ा झटका: करना होगा अभी और इंतजार, दिसंबर में होगी सुनवाई
लालू प्रसाद के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि, जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान राजद अध्यक्ष के वायरल ऑडियो टेप और पीआईएल को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई।
रांची: राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को जमानत के लिए अभी और इंतजार करना होगा। दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में आज झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने हाफ सेंटेंस पूरा करने को लेकर सवाल उठाए। सीबीआई ने कोर्ट से आग्रह किया कि लोअर कोर्ट से इसे वेरीफाई कराया जाए। सीबीआई के आग्रह को स्वीकारते हुए हाईकोर्ट ने हाफ सेंटेंस पूरा करने को लोअर कोर्ट से वेरीफाई करने का आदेश दिया। लिहाज़ा, जमानत पर अगली सुनवाई 11 दिसंबर को फिर होगी।
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लालू प्रसाद के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया
लालू प्रसाद के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि, जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान राजद अध्यक्ष के वायरल ऑडियो टेप और पीआईएल को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। लालू के अधिवक्ता की मानें तो अगर दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में बेल मिल जाता तो लालू खुली हवा में सांस ले पाते। हालांकि अब 11 दिसंबर तक इंतजार करना होगा।
इस बीच लालू प्रसाद के खिलाफ रांची के बरियातू थाना में सन्हा भी दर्ज कराया गया है जिसमें कथित तौर पर केली बंगला से फोन पर बातचीत और विधायक के खरीद-फरोख्त का आरोप लगाया गया है। बीजेपी के नेता अनुरंजन अशोक ने इस मामले को लेकर सनहा दर्ज कराया है। इससे पहले इन्होंने 26 नवंबर को लालू के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है।
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राजद के प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह ने कहा कि, आरजेडी कोर्ट का सम्मान करती है। हमारे नेता ने सजा की आधी अवधि पूरी कर ली है। लिहाजा अगली तारीख में लालू को जमानत मिलने की पूरी संभावना है। उन्होंने कहा कि जानबूझकर ऑडियो टेप का मामला उछाला गया है ताकि जमानत को रोका जा सके। अभय कुमार सिंह ने कहा कि इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। इस बीच लालू प्रसाद को रिम्स डायरेक्टर के केली बंगला से शिफ्ट करते हुए उन्हें दोबारा पेइग वार्ड में भर्ती कराया गया है।
रिपोर्ट- शाहनवाज
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