1984 सिख दंगे से जुड़े कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को आजीवन कारावास, जानें पूरा मामला

Sajjan Kumar: 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उम्रकैद दे दी है।;

Newstrack :  Network
Update:2025-02-25 14:20 IST

Sajjan Kumar: 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उन्हें 1 नवंबर 1984 को दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके में दो सिखों, जसवंत सिंह और उनके बेटे तरूणदीप सिंह की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया। इससे पहले भी वह दिल्ली कैंट मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं।

फांसी की मांग, लेकिन उम्रकैद की सजा

दिल्ली पुलिस और पीड़ितों ने इस मामले को 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' श्रेणी में मानते हुए सज्जन कुमार के लिए फांसी की सजा की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई। जानकारी के लिए बता दें कि फैसले से पहले सज्जन कुमार ने कोर्ट से सजा में रियायत की अपील की थी। उन्होंने कहा कि वह 80 साल के हो चुके हैं और कई बीमारियों से जूझ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह 2018 से जेल में हैं और उन्हें अब तक फरलो या पैरोल नहीं मिली है।

सजा के फैसले के बाद सज्जन कुमार ने यह तर्क भी दिया कि 1984 के दंगों के बाद वह किसी भी आपराधिक मामले में शामिल नहीं रहे हैं और जेल में उनका व्यवहार हमेशा अनुशासित रहा है। उन्होंने कहा कि वह तीन बार सांसद रह चुके हैं और सामाजिक कल्याण के कई प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रहे हैं। इसके अलावा, उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए न्यूनतम सजा की मांग की।

न्याय की लंबी लड़ाई

1984 सिख विरोधी दंगे भारत के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक रहे हैं। इस मामले में कई सालों की कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार सज्जन कुमार को दोषी ठहराया गया। पीड़ितों के परिजनों ने इस फैसले का स्वागत किया है और इसे न्याय की जीत बताया है।

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