कोरोना का कहर: मॉल जाने से पहले जान लें ये जरूरी नियम, कराना होगा एंटीजन टेस्ट
कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर अबर मॉल या शॉपिंग सेंटर्स में जाने वालों के लिए एंटीजन टेस्ट या नेगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया है।
मुंबई: देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस (Corona Virus) अपने पैर पसारने लगा है। भारत के तमाम राज्यों में तेजी से कोविड-19 संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। महामारी से सबसे ज्यादा संक्रमित होने वाले राज्यों में से महाराष्ट्र सबसे आगे है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार ने इस हफ्ते नई पाबंदियां जारी की हैं।
सार्वजनिक जगहों के लिए जारी हुए नए नियम
इसके अलावा राज्य सरकार ने सार्वजनिक जगहों के लिए नए नियम भी जारी किए हैं। जारी किए गए नए दिशानिर्देशों के मुताबिक, अब बिना RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट के यात्रा करने वाले लोगों को मुंबई एयरपोर्ट (Mumbai Airport) पर कोविड टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। इस जांच के लिए आपको 850 रुपये देने होंगे। टेस्टिंग की सुविधा लेवल 10- डिपार्चर एरिया में उपलब्ध रहेगी।
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जांच रिपोर्ट आने में लगेगा इतना समय
वहीं अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्टिंग की सुविधा टी2 अराइवल लाउंज एरिया में उपलब्ध रहेगी। आने वाले यात्रियों की जांच की रिपोर्ट मिलने में 24 से 48 घंटे का समय लगेगा। जबकि जाने वाले यात्रियों की रिपोर्ट आठ से दस घंटे में आ जाएंगे। बता दें कि यात्रियों को जांच के परिणाम ई-मेल के जरिए भेज दिए जाएंगे।
रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर होना होगा क्वारंटीन
कोविड रिपोर्ट निगेटिव आने पर ही यात्री सफर जारी रख सकेंगे। वहीं, अगर वो कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उन्हें मुंबई में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में जाना होगा। इसके अलावा यात्रियों के फोन में आरोग्य सेतु एप होना अनिवार्य है। सरकार द्वारा जारी किए गए नए नियम के मुताबिक, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, गोवा और केरल के अलावा सभी घरेलू यात्रियों को टेस्ट रिपोर्ट साथ रखना अनिवार्य है।
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ट्रे्न से सफर करने वाले यात्रियों के लिए नियम
वहीं, अगर आप ऐसी ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, जो चार राज्यों से गुजरी हो या शुरू हुई हो तो आपको नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट अपने साथ रखना अनिवार्य है। महाराष्ट्र पहले से 96 घंटे पहले सैंपल कलेक्शन किया जाना चाहिए। वहीं अगर स्क्रीनिंग के दौरान किसी तरह के लक्षण नजर आते हैं तो आपको एंटीजन टेस्ट कराना होगा। इसके अलावा जिले की सीमाओं पर भी नेगेटिव RT-PCR टेस्ट सर्टिफिकेट की जांच होगी।
बिना मास्क एंट्री नहीं
आपको बता दें कि अब राज्य में 31 मार्च तक सिनेमाघर, होटल, रेस्त्रां, स्वास्थ्य संबंधी और जरूरी सेवाएं, साथ ही अन्य दफ्तर 50 फीसदी क्षमता से चलेंगे। इन जगहों पर बिना मास्क एंट्री नहीं मिलेगी और तापमान की जांच भी की जाएगी। शादी और अन्य कार्यक्रमों में गेस्ट की संख्या 50 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अंतिम संस्कार में 20 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर अबर मॉल या शॉपिंग सेंटर्स में जाने वालों के लिए एंटीजन टेस्ट या नेगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया है।
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