बड़ी खबर: कैबिनेट मंत्री को हुई जेल, कोर्ट ने सुनाई सजा, जानें वजह...

इस मामले में यशोमती ठाकुर के अलावा उनके कारचालक और दो कार्यकर्ताओं को भी अदालत ने दोषी ठहराया है।

Update: 2020-10-16 03:52 GMT
कॉन्स्टेबल से मारपीट के जुर्म में मंत्री यशोमती ठाकुर को 3 महीने की सजा

मुंबई महिला एवं बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर मुश्किलों में घिरती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल यशोमती ठाकुर को अमरावती कोर्ट ने एक पुलिसकर्मी से मारपीट के मामले में 3 महीने जेल की सजा और 15 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया है। गुरुवार को अमरावती के जिला सत्र न्यायालय ने उन्हें इस केस मे दोषी करार देते हुए 3 महीने की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने उनपर 15000 का जुर्माना भी लगाया है। अमरावती कोर्ट द्वारा 8 साल पुराने मामले में यह सजा सुनाई गई है।

 

मंत्री के साथ इन्हे भी मिली सजा

बता दें कि मारपीट के इस मामले में यशोमती ठाकुर के अलावा उनके कारचालक और दो कार्यकर्ताओं को भी अदालत ने दोषी ठहराया है। इतना ही नहीं इस मामले में झूठी गवाही देने वाले एक पुलिसकर्मी को भी अदालत ने सजा सुनाई है।24 मार्च 2012 को विधायक यशोमती ठाकुर पर अमरावती के पुलिस कॉन्स्टेबल उल्लास रौराले के साथ मारपीट और अपशब्द कहने का आरोप में केस दर्ज कराया था।। यशोमती ठाकुर को इस प्रकरण में जमानत मिली है। उन्होंने सजा के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का फैसला किया है।

 

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सोशल मीडिया से फोटो

हाई कोर्ट में अपील

 

अमरावती कोर्ट से फैसला आने के बाद यशोमती ठाकुर ने कहा, '' वो खुद पेशे से वकील है और मैं कोर्ट के फैसले का सम्मान करती है । लेकिन कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में अपील करूंगी। कांग्रेस नेता यशोमति ठाकुर महाराष्ट्र की तेवसा विधानसभा सीट तीसरी बार चुनी गई हैं।यशोमति ठाकुर अमरावती जिले की गार्डियन मंत्री भी है।

 

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पूरा मामला

जिस मामले में राज्य की मौजूदा कैबिनेट मंत्री और उनके सहयोगियों को अमरावती के अदालत ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। वह मामला तकरीबन 8 साल पुराना है। 8 साल पहले यशोमती ठाकुर ने अमरावती जिले के अंबादेवी मंदिर के पास उल्हास रौराले नाम के एक ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी को मारा था। उस समय इस मामले में यशोमती ठाकुर के कार चालक और उनके दो कार्यकर्ताओं को भी आरोपी बनाया गया था।

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