मेजर जनरल कैप्टन संग यौन शोषण का दोषी करार, बर्खास्त करने का आदेश

आर्मी के एक मेजर जनरल को यौन उत्पीड़न का दोषी पाया गया है। कोर्ट मार्शल में इस अधिकारी को सेना से बर्खास्त करने का आदेश दिया गया। आपको बता दें कि इस अधिकारी के खिलाफ एक महिला कैप्टन ने यौन शोषण की शिकायत की थी।

Update:2018-12-24 13:22 IST

नई दिल्ली: आर्मी के एक मेजर जनरल एम.एस. जसवाल को यौन उत्पीड़न का दोषी पाया गया है। कोर्ट मार्शल में इस अधिकारी को सेना से बर्खास्त करने का आदेश दिया गया। आपको बता दें कि एम.एस. जसवाल के खिलाफ एक महिला कैप्टन ने यौन शोषण की शिकायत की थी।

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दोषी ने बताया साजिश

आपको बता दें 2015 में एम.एस. जसवाल म्यांमार में हुई सर्जिकल स्ट्राइक की टीम में शामिल था। दोषी मेजर जनरल का कहना है कि कुछ लोगों ने उनके खिलाफ साजिश की है।

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सूत्रों के मुताबिक मेजर जनरल के खिलाफ किए गए कोर्ट मार्शल के निर्णय को अभी आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत द्वारा अनुमति नहीं दी गई है। कोर्ट मार्शल वेस्टर्न आर्मी कमांड चंडीमंदिर में किया गया, जिसकी अध्यक्षता लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी ने की।

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क्या है आरोप

मेजर जनरल को आईपीसी की धारा 354A, धारा 45 के तहत दोषी करार दिया गया है। आरोप है कि उसने महिला अधिकारी को अपने कमरे में कोहिमा में बुलाया और यौन दुर्व्यवहार किया था।

 

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