Manish Sisodia Case: दिवाली से पहले क्या जेल से बाहर आ पाएंगे मनीष सिसोदिया? जमानत याचिका पर आज है सुनवाई

Manish Sisodia Case: इस याचिका पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज यानी शुक्रवार 10 नवंबर को सुनवाई होगी। ऐसे में दिवाली से पहले उनके जेल से बाहर आने की संभावना जताई जा रही है।

Written By :  Krishna Chaudhary
Update:2023-11-10 10:00 IST

Manish Sisodia Case (photo: social media )

Manish Sisodia Case: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए एकबार फिर अदालत का दरवाजा खटखटाया है। सिसोदिया ने हिरासत में रहते हुए पांच दिनों की अवधि के लिए अपनी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति मांगी है। उनकी इस याचिका पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज यानी शुक्रवार 10 नवंबर को सुनवाई होगी। ऐसे में दिवाली से पहले उनके जेल से बाहर आने की संभावना जताई जा रही है।

आप नेता की पत्नी सीमा सिसोदिया लंबे समय से बीमार चल रही हैं। उनकी पत्नी मल्टीपल स्कलेरोसिस ऑटोइम्युन नामक लाइलाज बीमारी से बीते 23 सालों से जूझ रही हैं। जुलाई में अचानक उनकी तबियत काफी बिगड़ गई थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। जून में इसी बीमारी का हवाला देकर मनीष सिसोदिया ने अपनी पत्नी से मिलने की इच्छी जताई थी। जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर पुलिस की निगरानी में सुबह 10 से शाम 5 बजे के बीच उन्हें मिलने की अनुमति दी गई थी।

Manish Sisodia Case: दिवाली से पहले क्या जेल से बाहर आ पाएंगे मनीष सिसोदिया ? जमानत याचिका पर आज है सुनवाई

अदालतों ने नहीं दी सिसोदिया को जमानत

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट शराब घोटाला मामले में सीबीआई और ईडी के मामलों की सुनवाई कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया सीबीआई के साथ-साथ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी आरोपी हैं। पिछले दिनों उन्होंने जमानत के लिए लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक दस्तक दी लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका मंजूर करने से इनकार कर दिया। जून में दिल्ली उच्च न्यायालय ने जरूर उन्हें हिरासत में रहते हुए पत्नी से मिलने की अनुमति प्रदान की।


फरवरी से सलाखों के पीछे हैं सिसोदिया

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद दिल्ली सरकार में सबसे ज्यादा पॉवरफुल माने जाने वाले मनीष सिसोदिया के पास आबकारी विभाग का भी जिम्मा था। आरोप है कि जो आबकारी नीति (2021-2022) बनाई गई, उससे राज्य सरकार के खजाने को नुकसान पहुंचा और शराब कारोबियों को जानबूझकर फायदा पहुंचाया गया। इस मामले में ईडी का आरोप है कि सिसोदिया की गतिविधियों के कारण लगभग 622 करोड़ रूपये की अपराध आय उत्पन्न हुई है।

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सीबीआई ने इस साल 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें अरेस्ट किया गया। अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद सिसोदिया ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल शिफ्ट कर दिया गया। जहां 9 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था। बता दें कि वर्तमान में मनीष सिसोदिया के अलावा राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी शराब घोटाला मामले में जेल में हैं।

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