Manish Sisodia Hearing: सिसोदिया को HC से झटका, नहीं मिली अंतरिम जमानत, पत्नी से मिलने का मिला समय

Manish Sisodia Hearing: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज सोमवार (5 जून) को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत को खारिज कर दिया है।

Update:2023-06-05 20:04 IST
मनीष सिसोदिया ( सोशल मीडिया)

Manish Sisodia Hearing: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज सोमवार (5 जून) को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत को खारिज कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने सिसोदिया को पत्नी सीमा सिसोदिया से घर या हॉस्पिटल में मिलने की इजाजत दी है। बता दें कि मनीष सिसोदिया शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं।

बीमार पत्नी से मिलने का मिला समय

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदश में कहा है कि सिसोदिया पुलिस कस्टडी में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच अपनी बीमार पत्नी से मुलाकात कर सकते हैं। इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने शर्त भी लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि सिसोदिया पत्नी से मिलने जाने के दौरान मीडिया से बात नहीं करेंगे। साथ मोबाइल फोन का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अलावा सिसोदिया के घर के आसपास मीडिया की मौजूदगी नहीं रहेगी।

बता दें कि मनीष सिसोदिया ने अपनी पत्नी की खराब सेहत का हवाला देते हुए हाई कोर्ट से छह हफ्ते की अंतरिम जमानत की मांग की थी। पिछले शुक्रवार को हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखते हुए सिर्फ शनिवार 10 से 5 बजे तक पत्नी से मिलने की इजाजत दे दी थी, लेकिन उनकी पत्नी के हॉस्पिटल में भर्ती होने की वजह से वो मिल नहीं पाए थे।

26 मई से जेल में बद हैं सिसोदिया

गौरतलब है कि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को कई घंटों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। सिसोदिया तब से दिल्ली तिहाड़ जेल में बंद हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने 30 मई को सीबीआई के मामले में सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा सिसोदिया को 9 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

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