Delhi Liquor Case: सत्येंद्र जैन को HC से बड़ा झटका, मनीष सिसोदिया की याचिका पर CBI को नोटिस, 20 अप्रैल को अगली सुनवाई

Delhi Liquor Case: मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। वहीं, आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

Update:2023-04-06 13:20 IST
मनीष सिसोदिया व सत्येंद्र जैन (फोटो: सोशल मीडिया)

Delhi Liquor Case: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सिसोदिया ने जमानत याचिका दिल्ली होईकोर्ट में दाखिल की, जिस पर आज गुरुवार 6 अप्रैल को सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने सिसोदिया कि जमानत याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 20 अप्रैल की तारीख तय की है।

बता दें कि सिसोदिया ने अपनी जमानत याचिका में कथित अनियमितताओं से संबंधित सीबीआई मामले में निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। वहीं सिसोदिया को बुधवार को मनी लांड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका लगा था। कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए 17 अप्रैल तक उन्हे ईडी की हिरासत में भेज दिया था।

पहले भी खारिज हो चुकी है जमानत याचिका

बता दें कि 31 मार्च को दिल्ली की एक अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। राउज एवेन्यू कोर्ट के सीबीआई जज एमके नागपाल ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ा दी थी। सीबीआई ने सिसोदिया की हिरासत बढ़ाने की मांग की थी, क्योंकि जांच महत्वपूर्ण चरण में है। न्यायाधीश नागपाल ने उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि प्रथम दृष्टया सिसोदिया को आपराधिक साजिश रचने वाला माना जा सकता है।

ED ने आबकारी केस में दाखिल की तीसरी चार्जशीट

प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी घोटाला केस में तीसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी है। ईडी की तीसरी चार्जशीट में भी मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। आपको बता दें कि, पहली औऱ दूसरी चार्जशीट में भी ED ने मनीष सिसोदिया का नाम नहीं दिया था।

मनीष सिसिदिया पर क्या हैं आरोप?

मनीष सिसोदिया पर आरोप है कि उन्होने दिल्ली सरकार में अपने और अपने सहयोगियों के लिए लगभग 90-100 करोड़ रुपये की अग्रिम रिश्वत के कथित भुगतान से संबंधित आपराधिक साजिश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

26 फरवरी को गिरफ्तार हुए थे सिसोदिया

गौरतलब है कि आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने 26 फरवरी को आठ घंटे की लंबी पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था और अदालत ने उन्हें छह मार्च को न्यायिक हिरासत में जेल में भेज दिया था। ईडी के मनी लांड्रिंग मामले में भी न्यायिक हिरासत में हैं।

सत्येंद्र जैन को हाईकोर्ट से झटका, नहीं मिली जमानत

आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने यह कहते हुए जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी कि निचली अदालत के फैसले में कोई गड़बड़ी नहीं है, लिहाजा जैन को राहत नहीं दी जा सकती है। बड़ी बात यह है कि हाई कोर्ट ने यह मान लिया कि जांच के दौरान ऐसे सबूत मिले हैं जो कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल चार कंपनियों में जैन और उनके परिवारों के जुड़ाव को दिखाते हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि जैन एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जो बाहर जाकर जांच को प्रभावित कर सकते हैं।

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