खुशखबरी! समाज के इस तबके को मोदी सरकार देने वाली है राहत, जानिए क्या?

आप मीडिल क्लास है साधारण नौकरी करते हैं और इनकम टैक्स  का भुगतान करते हैं तो जल्द मोदी सरकार की ओर से बड़ी राहत मिलने वाली है। सरकार मिडिल क्लास को इनकम टैक्स स्लैब में कौटती का तोहफा दे सकती है। इसकी घोषणा वित्त मंत्री  निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2020 को पेश होने वाले बजट में कर सकती है

Update: 2019-12-04 15:46 GMT

नई दिल्ली: आप मीडिल क्लास है साधारण नौकरी करते हैं और इनकम टैक्स का भुगतान करते हैं तो जल्द मोदी सरकार की ओर से बड़ी राहत मिलने वाली है। सरकार मिडिल क्लास को इनकम टैक्स स्लैब में कौटती का तोहफा दे सकती है। इसकी घोषणा वित्त मंत्री आप मीडिल क्लास है साधारण नौकरी करते हैं और इनकम टैक्स का भुगतान करते हैं तो जल्द मोदी सरकार की ओर से बड़ी राहत मिलने वाली है। सरकार मिडिल क्लास को इनकम टैक्स स्लैब में कौटती का तोहफा दे सकती है। इसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2020 को पेश होने वाले बजट में कर सकती है निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2020 को पेश होने वाले बजट में कर सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार, फरवरी में पेश होने वाले बजट में कम और मध्यम आय वाले वेतनभोगियों के लिए राहत का ऐलान करते हुए सरकार व्यक्तिगत इनकम टैक्स की दर में बदलाव कर सकती है।

 

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* सरकार 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में 2.5 लाख से 10 लाख रुपये के बीच की इनकम पर टैक्स रेट को 10 फीसदी कर सकती है।

* वहीं, 10 लाख से 20 लाख रुपये की इनकम वालों के लिए टैक्स रेट को घटाकर 20 फीसदी किया जा सकता है। हालांकि, टैक्स से छूट की सीमा 2.50 लाख रुपये अपरिवर्तित रह सकती है। माना जा रहा है कि इनकम टैक्स के रेट में बदलाव से वेतनभोगी मिडिन इनकम क्लास को राहत मिल सकती है।

*सरकार की ओर से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उठाये गए कदमों का कोई खास लाभ इस वर्ग को नहीं मिला है। इससे पहले सितंबर में सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स में भारी कमी का फैसला किया था।

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सूत्रों के अनुसाप डायरेक्ट टैक्स कोड को लेकर गठित टास्क फोर्स की सिफारिशों के मुताबिक भी इंडीविजुअल इनकम टैक्स में छूट की योजना पर काम किया जा रहा है। टास्क फोर्स ने इस साल अगस्त में अपनी रिपोर्ट जमा की थी. वित्त मंत्रालय इस रिपोर्ट पर विचार कर रहा है।

फिलहाल, सालाना 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक की कमाई पर 5 फीसदी टैक्स लगता है. 5-10 लाख रुपये तक इनकम वालों को 20 फीसदी और 10 लाख रुपये से अधिक इनकम पर 30 फीसदी का टैक्स देने लगता है। वहीं 1 करोड़ रुपये, 2 करोड़ रुपये और 5 करोड़ रुपये की कमाई वालों को सरचार्ज भी देना होता है।

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