अयोध्या मामले पर अभी पेंच! रिव्यू पिटिशन दायर करेगा मुस्लिम पक्ष

जानकारी के मुताबिक, मुस्लिम पक्ष दिसंबर के पहले सप्‍ताह में सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन दायर कर सकता है। एआईएमपीएलबी ने कहा कि मामले को आगे बढ़ाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड का फैसला कानूनी रूप से हमें प्रभावित नहीं करेगा।

Update: 2019-11-27 08:58 GMT

इकबाल अंसारी ने टिप्पणी करने से किया था इनकार

अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के फैसले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया था। बता दें कि रविवार को हुई AIMPLB की बैठक के बाद जमीयत उलेमा-ए-हिन्द के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा था कि हम फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन (पुनर्विचार या समीक्षा याचिका) दायर करेंगे।

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सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंजूर नहीं: जिलानी

बोर्ड के सचिव जफरयाब जिलानी ने बताया था कि, मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंजूर नहीं है। इसमें हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ है। उन्होंने कहा था कि, हम अयोध्या में नई मस्जिद के लिए नहीं गए थे। वहां पहले से 27 मस्जिद हैं। मुस्लिमों ने बाबरी मस्जिद पर अपने हक के लिए मुकदमा दायर किया था।

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