उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश आर.वी. रवींद्रन की अध्यक्षता वाली ‘न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी’ (NBSA) ने नियमों का उल्लंघन करने के लिए कुछ न्यूज चैनलों के खिलाफ कार्रवाई की है।
samachar4media की एक खबर के मुताबिकि NBSA ने एनडीटीवी 24×7 और एनडीटीवी इंडिया को हिमाचल प्रदेश के नाहन में एक आदमी की हत्या से संबंधित न्यूज रिपोर्ट के लिए ऑन-एयर माफी जारी करने को कहा है।
हालांकि दोनों चैनलों ने अपने जवाब में कहा था कि उन्होंने ‘कथित तौर पर’ शब्दों का इस्तेमाल किया था, पर NBSA इस पर संतुष्ट नहीं है और उसने दोनों चैनलों से 25 जुलाई को रात 9 बजे के प्राइमटाइम न्यूज से पहले अपनी सभी खबरों पर माफीनामा दिखाने को कहा है।
NBSA के मुताबिक, दोनों न्यूज चैनलों ने ‘तथ्यों के सत्यापन के बिना कुछ धार्मिक समूहों को हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया था।’ यह न्यूज रिपोर्ट अक्टूबर 2015 में प्रसारित की गई थी।
NBSA ने इन चैनलों के अतिरिक्त ईटीवी और न्यूज24 को भी आड़े हाथों लिया है। NBSA ने ‘ईटीवी न्यूज बांग्ला’, ईटीवी यूपी/उत्तराखंड और ‘ईटीवी मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़’ सहित इन टीवी न्यूज से भी कहा है कि वे 25 जुलाई को अपने रात 9 बज के प्राइमटाइम न्यूज बुलेटिनों से पहले माफी प्रसारित करें।
NBSA के अनुसार जादवपुर यूनिवर्सिटी में हुई एक घटना के ईटीवी बांग्ला के कवरेज में निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता का कमी थी। ईटीवी छत्तीसगढ़ ने ‘वैम्पायर्स’ नामक एक कार्यक्रम में नियमों का उल्लंघन किया। शिकायत यह है कि इस कार्यक्रम में भूत-पिशाच और अंधविश्वास को बढ़ावा दिया गया था। वहीं ईटीवी उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड को एक मॉल के निर्माण में बुलंदशहर विकास प्राधिकरण की ओर से अनियमितताओं के आरोप वाली एक न्यूज रिपोर्ट के लिए चेतावनी दी गई।
वहीं हिंदी न्यूज चैनल ‘न्यूज24’ से भी ‘अफसोस जताने’ के लिए कहा गया है और यह विश्वास दिलाने के लिए कहा कि वे आत्म-नियमन के सिद्धांतों का पालन करेंगे। दरअसल चैनल ने अपने एक कार्यक्रम में राजनीतिक दल ‘लोक जनशक्ति के पदाधिकारियों के खिलाफ लोगों को चूना लगाने का आरोप लगाया गया था।
इसके अतिरिक्त, NBSA ने इन सभी टीवी न्यूज चैनलों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
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