ट्रैफिक रूल्स के साथ आज से आएगा इन नियमों में भी बदलाव
पूरे देश में नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद ट्रैफिक नियमों में कई सारे बदलाव आए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि 1 अक्टूबर से कुछ नियम और बदल रहे हैं।
नई दिल्ली: पूरे देश में नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद ट्रैफिक नियमों में कई सारे बदलाव आए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि 1 अक्टूबर से कुछ नियम और बदल रहे हैं। इन नियमों के बदलने का सीधा असर आम आदमी पर भी होगा इसलिए बदले हुए नियमों को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है।
ये भी देखें:2 सेकंड में मौत! बात करते-करते आया हार्ट अटैक, देखिए खौफनाक मंजर
हम आपको बता दें कि आज से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का नियम बदल जाएगा और आपको अपना पुराना लाइसेंस अपडेट करना होगा। ये सारा काम ऑनलाइन होगा। इस नियम के बाद ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) एक ही रंग का हो जाएगा। इसके साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी में माइक्रोचिप के अलावा क्यूआर कोड भी दिए जाएंगे।
क्यूआर कोड होने की वजह से कोई भी अपना पिछला रिकॉर्ड छुपा नहीं सकेगा। मिली जानकारी के अनुसार, इन क्यूआर कोड को रीड करने के लिए ट्रैफिक पुलिस को हैंडी ट्रैकिंग डिवाइस उपलब्ध कराया जाएगा। इन नए बदलावों के चलते सरकार अब से वाहनों और ड्राइवरों का ऑनलाइन डाटाबेस भी तैयार कर सकेगी।
ये भी देखें:कई महीनों से वेतन न मिलने पर 108 कर्मचारियों ने 108 कार्यालय का किया घेराव
अभी जो भी नियम था उसके अनुसार देश के हर राज्य में अलग-अलग डीएल होता है। लेकिन नए नियम के आने से पूरे देश में डीएल एक जैसा हो जाएगा। अब से न सिर्फ डीएल और आरसी का रंग एक जैसा होगा, बल्कि उनकी प्रिटिंग भी एक जैसी ही हो जाएगी। सरकार ने इसके लिए पहले ही अधिसूचना जारी कर दी थी।