मिठाईवालों अब नहीं चलेगी मनमानी, लड्डू,पेड़ा व जलेबी पर सरकार की होगी निगरानी

रकार ने स्थानीय दुकानों यानी हलवाई की दुकान पर मिलने वाले खाने-पीने के सामान की क्वालिटी में सुधार लाने के लिए नए नियम लागू करने का फैसला किया है।  1 जून 2020 के बाद से, स्थानीय मिठाई की दुकानों को भी परातों एवं डब्बों में बिक्री के लिए रखे गये मिठाई के लि

Update: 2020-02-26 08:19 GMT

नई दिल्ली सरकार ने स्थानीय दुकानों यानी हलवाई की दुकान पर मिलने वाले खाने-पीने के सामान की क्वालिटी में सुधार लाने के लिए नए नियम लागू करने का फैसला किया है। 1 जून 2020 के बाद से, स्थानीय मिठाई की दुकानों को भी परातों एवं डब्बों में बिक्री के लिए रखे गये मिठाई के लिए ‘निर्माण की तारीख’ तथा 'उपयोग के सही समय की जानकारी बतानी होगी। मौजूदा समय में, इन विवरणों को पहले से बंद डिब्बाबंद मिठाई के डिब्बे पर उल्लेख करना अनिवार्य है।

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एफएसएसएआई यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने आम लोगों के स्वास्थ्य खतरों को देखते हुए यह कदम उठाया है। उपभोक्ताओं को बासी / खाने की अवधि समाप्त होने के बाद भी मिठाइयों की बिक्री की सूचना मिलने के बाद इस संबंध में एक निर्देश जारी किया गया है।

 

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एफएसएसएआई के आदेश में कहा गया है, ‘‘सार्वजनिक हित में और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, यह तय किया गया है कि खुली बिक्री वाली मिठाइयों के मामले में, बिक्री के लिए रखी मिठाई के कंटेनर / ट्रे पर 'निर्माण की तारीख' और 'उपयोग की अवधि' जैसी जानकारियों को प्रदर्शित करना होगा।’’ यह आदेश एक जून, 2020 से प्रभावी होगा। आदेश के अनुसार राज्यों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। इस नियम का अगर सख्ती से पालन होने लगेगा तो लोगों को स्वादिष्ट मिठाई के साथ हाइजनिक भी मिलेगी। लोग इससे खाकर फूड पॉयजनिक से नहीं होंगे दो चार, अब जून के बाद सरकार उठाने जा रही हलवाई दुकानों पर नकेल कसने के लिए ये सारे कदम।

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