अब हुए ये बदलाव! तो सही से भरना भाई आधार कार्ड का फॉर्म

अपने भारत देश में अगर किसी को आप जानना चाहते हैं या उसके बारे में सारी इनफार्मेशन चाहते हैं तो आपके पास उसका आधार कार्ड होना ज़रूरी है।

Update:2019-11-08 18:51 IST

नई दिल्ली: अपने भारत देश में अगर किसी को आप जानना चाहते हैं या उसके बारे में सारी इनफार्मेशन चाहते हैं तो आपके पास उसका आधार कार्ड होना ज़रूरी है। अब इसी से जुड़ी एक खबर सामने आ रही हैं. आधार कार्ड को जारी करने वाली संस्था यूनिक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 8 नवंबर से अपडेशन के नियमों में कई तरह के चंजेज़ कर दिए हैं। इन नियमों के लागू होने से अब आधार कार्ड में बार-बार अपडेशन कराना मुश्किल होगा।

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इनमें होगी मुश्किल

जिनमें बार-बार अपडेशन कराना मुश्किल होगा, उनमें नाम, जेंडर और जन्मतिथि शामिल है। अब कोई भी व्यक्ति अपने नाम को केवल दो बार बदलवा सकेगा। वहीं जन्म तिथि में एक बार ही बदलाव हो सकेगा। वहीं जन्मतिथि में केवल तीन साल की तीन साल की रेंज होगी, जिसको बदला जा सकेगा। उदाहरण के लिए 1983 में जन्म लेने वाला व्यक्ति केवल 1980 और अधिकतम 1986 के साल तक तिथि में बदलाव करा सकता है।

एक बार होगा जेंडर में बदलाव

यूआईडीएआई के सर्कुलर में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने जेंडर में केवल एक बार चेंज करा सकता है। वहीं पते, फोन नंबर और ईमेल आईडी में कितनी भी बार बदलाव कराया जा सकता है। इसके लिए लोगों को निर्धारित फीस चुकानी होगी।

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इनको मिलेगी यह छूट

वैसे तो जो लोग नए नियमों के मुताबिक नाम, जन्मतिथि और जेंडर में तय संख्या तक अपडेट करा चुके हैं, लेकिन फिर भी किसी वजह से अपडेशन कराना जरूरी है तो उनको छूट दी गई है। ऐसे लोगों को आधार सेंटर पर जाकर एक ई-मेल यूआईडीएआई को करना होगा। इसके साथ सभी प्रूफ और कारण भी देने होंगे। इन को जांचने के बाद अपडेट करने की अनुमति यूआईडीएआई द्वारा दी जा सकेगी।

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