नीरव मोदी का काम तमाम: अब नहीं बच पायेगा, घोषित हुआ भगोड़ा आर्थिक अपराधी

नीरव मोदी विजय माल्या के बाद दूसरा ऐसा कारोबारी है कि जिसको भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत, भगोड़ा आर्थिक अपराधी करार दिया गया है। यह अधिनियम पिछले साल अगस्त में प्रभाव में आया था।

Update: 2019-12-05 10:58 GMT

नई दिल्ली: पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर एक विशेष अदालत ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी करार दे दिया है। बता दें कि नीरव मोदी विजय माल्या के बाद दूसरा ऐसा कारोबारी है कि जिसको भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत, भगोड़ा आर्थिक अपराधी करार दिया गया है। यह अधिनियम पिछले साल अगस्त में प्रभाव में आया था।

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लंदन में हुआ था गिरफ्तार, अभी प्रत्यर्पण प्रक्रिया लंबित

नीरव मोदी और उसका चाचा मेहुल चोकसी पीएनबी धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी है। यह गारंटी पत्र जारी करने में कथित धोखाधड़ी से जुड़ा मामला है जिसकी वजह से सरकारी बैंक को नुकसान उठाना पड़ा था। नीरव मोदी को लंदन में गिरफ्तार किया गया था और अभी प्रत्यर्पण प्रक्रिया लंबित है।

इससे पहले विशेष सीबीआई कोर्ट ने बुधवार को पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी और दो अन्य के खिलाफ मुनादी आदेश जारी किया। साथ ही इन आरोपियों को 15 जनवरी को पेश होने का आदेश दिया था। ऐसा नहीं करने पर ही कोर्ट ने नीरव समेत अन्य आरोपियों को भगोड़ा अपराधी घोषित किया है।

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भगोड़ा अपराधी घोषित किया गया

विशेष जज वीसी बोर्डे पेश होने का आदेश नीरव, उसके भाई नीशाल मोदी और करीबी सहयोगी सुभाष परब के खिलाफ जारी किया। कानून के मुताबिक, कोर्ट के एक बार प्रोक्लेमेशन आर्डर या मुनादी आदेश जारी करने पर आरोपियों का उसके सामने दी गई समय सीमा के अंदर पेश होना जरूरी होता है। ऐसा नहीं होने पर उसे भगोड़ा अपराधी घोषित किया जा सकता है।

एक बार व्यक्ति भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया गया तो जांच एजेंसी देश में मौजूद उसकी संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर सकती है। पीएनबी घोटाले में नीरव और मेहुल चौकसी मुख्य आरोपी हैं।

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नीरव इन दिनों लंदन की जेल में बंद है और उसके प्रत्यर्पण का मामला लंबित है। वहीं नीशाल व परब कहां हैं, इसकी जानकारी नहीं है।

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