दोषी विनय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई
निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले दोषी विनय शर्मा की याचिका पर आज 13 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। गौरतलब है कि राष्ट्रपति द्वारा विनय शर्मा की दया याचिका खारिज करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दोषी की ओर से याचिका दाखिल की गई है।
नई दिल्ली: निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले दोषी विनय शर्मा की याचिका पर आज 13 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। गौरतलब है कि राष्ट्रपति द्वारा विनय शर्मा की दया याचिका खारिज करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दोषी की ओर से याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका पर जस्टिस भानुमति की पीठ सुबह 10.30 बजे सुनवाई करेगी।
दोषियों के लिए तुरंत नया डेथ वॉरंट जारी करने की मांग
वहीं इस मामले में अब निर्भया के माता-पिता और दिल्ली सरकार ने चारों दोषियों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी करने के लिए निचली पटियाला हाउस कोर्ट का रूख किया है। बुधवार को निर्भया की मां आशा देवी ने फांसी की सजा पाए चारों दोषियों के लिए तुरंत नया डेथ वॉरंट जारी करने की मांग की। बुधवार को वह कोर्ट में रो पड़ीं।
गुरुवार को होगी सुनवाई
निर्भया के दोषियों पर नया डेथ वॉरंट जारी करने के मृतका के माता-पिता और दिल्ली सरकार की याचिका पर बुधवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुनवाई गुरुवार (13 फरवरी) तक के लिए टाल दी। अब अगली सुनवाई गुरुवार को शाम 3 बजे होगी।
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इससे पहले इस मामले पर मंगलवार को हुई सुनवाई में भी निर्भया के माता-पिता ने कोर्ट से कहा था कि दोषी करार दिए गए व्यक्ति कानून का मजाक उड़ा रहे हैं।
तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने मंगलवार को निचली अदालत में एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल कर कहा था कि किसी भी दोषी ने पिछले सात दिनों में कोई कानूनी विकल्प नहीं चुना है, जो समयसीमा दिल्ली हाईकोर्ट ने दी थी। इन चारों दोषियों में मुकेश कुमार सिंह (32), पवन गुप्ता (25), विनय कुमार शर्मा (26) और अक्षय कुमार (31) शामिल हैं।
दोषियों की फांसी पर अगले आदेश तक लगाई रोक
कोर्ट ने हाईकोर्ट के 5 फरवरी के आदेश का संज्ञान लिया था, जिसमें दोषियों को एक हफ्ते के अंदर अपने सभी कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी। अदालत ने कहा था कि दोषियों को ऐसे में फांसी देना पाप होगा, जब कानून उन्हें जीने का अधिकार देता है। गौरतलब है कि निचली अदालत ने 31 जनवरी को मामले में चारों दोषियों की फांसी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी।
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दोषी पवन के पिता ने कहा कि...
इसके बुधवार को सुनवाई के दौरान निर्भया के पिता ने जज से कहा कि अगर आज दोषियों को वकील दिया जाता है तो यह निर्भया के साथ अन्याय होगा। जज ने इस पर कहा कि कानून ने दोषियों को कुछ अधिकार दे रखे हैं। उन्हें वे अधिकार लेने न दिए जाएं, तो फिर अन्याय होगा। दरअसल, सुनवाई के दौरान पवन के पिता ने बताया कि वकील न होने से वह कानूनी विकल्पों का उपयोग नहीं कर पा रहा। बृहस्पतिवार को फिर इस मामले में सुनवाई होगी।
वकील एपी सिंह ने नोटिस लेने से किया इनकार
सुनवाई के दौरान सरकारी वकील इरफान अहमद ने बताया कि पवन के वकील एपी सिंह ने उसका नोटिस लेने से इनकार कर दिया है और कहा है कि अब वह उसका केस नहीं लड़ेंगे। इस पर कोर्ट ने मामले के अन्य दोषी मुकेश की वकील वृंदा ग्रोवर से पवन की पैरवी के लिए में पूछा तो उन्होंने भी इनकार कर दिया।
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दोषी पवन को दिया जाएगा नया वकील
जिसको देखते हुए कोर्ट ने विधिक सहायता अधिकारी को निर्देश दिया कि वह तिहाड़ जेल अधीक्षक के जरिये पवन को वकीलों की लिस्ट सौंपे। अदालत की तरफ से दोषी पवन को पसंद का वकील चुनने की अनुमति दी गई है। इस पर निर्भया के पिता ने कहा था कि दोषी को वकील देना हमारे साथ अन्याय होगा। इस पर जज ने कहा कि कोई भी दोषी आखिरी सांस तक कानूनी मदद पाने के हकदार है।
समय की मांग की जाने पर कोर्ट ने जताई नाराजगी
हालांकि अदालत ने दोषी पवन की ओर से समय की मांग की जाने पर नाराजगी जताई। दरअसल, दोषी पवन के पिता ने सरकारी वकील लेने से इंकार कर दिया था और कहा था कि पवन को नया वकील रखने के लिए दो-तीन दिन का समय दिया जाए। इसस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यह ठीक नहीं है। आप मामले को लटका नहीं सकते। मैं नियमों से बंधा हूं और मुझे वकील मुहैया करवाना ही होगा। उसे स्वीकारना या न स्वीकारना आपका फैसला होगा। आपको वकील रखना होगा।
गौरतलब है कि निर्भया गैंगरेप मामले केवल एक दोषी पवन ही है जिसने अब तक सुधारात्मक याचिका दायर नहीं किया है। बता दें कि दोषी पवन के पास अभी दया याचिका का विकल्प भी बाकी है।
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