टल सकती है 'निर्भया' के दोषियों की फांसी, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा केस
निर्भया कांड में दोषियों का डेथ वारंट जारी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट 14 जनवरी को दो दोषियों की क्यूरेटिव याचिका पर सुनवाई करेगा।
दिल्ली: 'निर्भया कांड' में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों दोषियों के डेथ वारंट का ऐलान कर दिया है। कोर्ट के आदेश पर दोषियों को 22 जनवरी को फांसी की सजा दी जाएगी। लेकिन अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 14 जनवरी को सुनवाई करेगा। दरअसल, डेथ वारंट जारी होने के बाद दो दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट ने क्यूरेटिव याचिका दाखिल की थी, जिसपर कोर्ट सजा से पहले सुनवाई करेगा।
निर्भया केस फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
दरअसल, दिल्ली समेत पूरे देश का दिल दहला देने वाले ‘निर्भया कांड’ पर आठ साल बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने चार दोषियों के खिलाफ फांसी की तारीख का ऐलान कर दिया। साल 2012 में हुई घटना पर कोर्ट ने चारों दोषियों को 22 जनवरी को फांसी की सजा देने का आदेश दिया।
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सुप्रीम कोर्ट 14 जनवरी को करेगा सुनवाई:
जिसके बाद अब चारों दोषियों में से दो ने शीर्ष अदालत में क्यूरेटिव याचिका दायर की है। वहीं सुप्रीम कोर्ट दोषी विनय शर्मा और मुकेश की क्यूरेटिव याचिका पर 14 जनवरी को सुनवाई करेगी। मामले में सुप्रीम कोर्ट के जज एनवी रमना, अरुण मिश्रा, आरएफ नरीमन, आर बनुमथी और अशोक भूषण की बेंच सुनवाई करेगी।
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क्या है क्यूरेटिव याचिका:
क्यूरेटिव पिटीशन (उपचार याचिका) पुनर्विचार याचिका से थोड़ा अलग होता है। इसमें फैसले की जगह पूरे केस में उन मुद्दों या विषयों को चिन्हित किया जाता है जिसमें उन्हें लगता है कि इन पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। दोषियों को सजा के 14 दिन के अंदर क्यूरेटिव याचिका दायर करने का अधिकार था।
बता दें कि इस याचिका में फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने की मांग की गई है। दोषी विनय का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट सहित सभी अदालतों ने मीडिया और नेताओं के दबाव में आकर उन्हें दोषी ठहराया है।
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क्या है मामला:
दरअसल, दिसंबर 2012 में दिल्ली में चलती बस में 23 साल की पैरामेडिकल स्टूडेंट के साथ छह लोगों ने गैंगरेप किया था। घायल अवस्था में मरने के लिए सड़क पर फेंक दोषी फरार हो गये थे। कुछ दिनों बाद 'निर्भया' की इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले में अदालत ने दोषियों को फांसी की सजा सुनाई। हाल ही में पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों दोषियों का डेथ वॉरंट जारी कर दिया।