निर्भया केस: दोषी विनय ने खुद को किया चोटिल, क्या टल जाएगी फांसी?

निर्भया गैंगरेप मामले में दोषियों को फांसी पर लटकाने के लिए नया डेथ वारंट जारी हो चुका है। कोर्ट ने फांसी के लिए 3 मार्च का दिन तय किया है। हालांकि मामले में निर्भया के दोषी फांसी से बचने के लिए हथकंडे अपना रहे हैं।

Update: 2020-02-20 05:24 GMT

नई दिल्ली: निर्भया गैंगरेप मामले में दोषियों को फांसी पर लटकाने के लिए नया डेथ वारंट जारी हो चुका है। कोर्ट ने फांसी के लिए 3 मार्च का दिन तय किया है। हालांकि मामले में निर्भया के दोषी फांसी से बचने के लिए हथकंडे अपना रहे हैं।निर्भया के गुनहगार विनय शर्मा ने तिहाड़ जेल के कड़ी सुरक्षा वाले सेल में दीवार पर सिर पटककर खुद को घायल करने की कोशिश की। उसकी हरकत काे देखकर वहां पहुंचे सुरक्षाकर्मियाें ने उसे गंभीर रूप से घायल होने से बचा लिया। घटना के बाद चाराें गुनहगाराें की सुरक्षा पहले से ज्यादा बढ़ा दी गई है। सूत्राें के अनुसार घटना शनिवार की है। बुधवार काे मिली जानकारी के अनुसार घटना के बाद जेल के अस्पताल से डाॅक्टर काे उसके सेल में ही बुलाया गया। डाॅक्टर ने उसके सिर पर पट्टी की। विनय पहले भी जेल में सुसाइड की काेशिश कर चुका है।

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खबर है कि दोषी विनय ने खुद को घायल कर लिया है। तिहाड़ जेल के अधिकारियों के मुताबिक 2012 के दिल्ली गैंगरेप मामले में दोषी विनय कुमार ने खुद को चोटिल पहुंचाने की कोशिश की थी। विनय कुमार ने खुद का सिर दीवार पर दे मारा। 16 फरवरी को हुई इस घटना में विनय को कुछ हल्की चोटें भी आई हैं।

 

 

 

फाइल फोटो

 

खबरों के मुताबिक इस मामले में वकील एपी सिंह का कहना है कि नया डेथ वारंट जारी होने के बाद से विनय की मानसिक स्थिति बिगडी है। उसने अपनी मां को भी पहचानने से मना कर दिया। हालांकि जेल अधिकारियों ने इस बात से इनकार किया और कहा कि विनय की हालत ठीक है।

खबरोंनुसार, फांसी की सजा पाए दोषी कई बार हिंसक बर्ताव पर उतर जाते हैं। ऐसे में अगर दोषी को चोट पहुंचती है तो फांसी को कुछ वक्त के लिए और टाला जा सकता है। जेल अधिकारियों का कहना है कि दोषी अगर घायल हो जाता है या उसके वजन में कमी आती है तो ठीक होने तक फांसी को टाला जा सकता है।

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वहीं निर्भया दुष्कर्म मामले के दोषियों को तीन मार्च सुबह छह बजे फांसी दी जाएगी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेद्र राणा ने नया डेथ वारंट जारी किए जाने की मांग वाली याचिका पर यह आदेश दिया। इस मामले में मुकेश कुमार सिंह (32), पवन गुप्ता (25), विनय कुमार शर्मा (26) और अक्षय कुमार (31) दोषी हैं।

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