PM Modi Degree: PM मोदी डिग्री विवाद मामले में CM केजरीवाल को 'सुप्रीम' झटका, हाईकोर्ट के बाद SC ने भी खारिज की याचिका

PM Modi Degree Row: दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से मानहानि मामले पर रोक लगाने की याचिका शीर्ष अदालत ने सुनने से मना कर दिया। केजरीवाल ने हाईकोर्ट से मानहानि मामले पर रोक लगाने का अनुरोध किया था।

Update:2023-08-25 17:59 IST
PM Modi Degree Row (Social Media)

PM Modi Degree Row: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े 'डिग्री मामले' में एक टिप्पणी को लेकर फंसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) को शुक्रवार (25 अगस्त) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। गुजरात यूनिवर्सिटी (Gujarat University) द्वारा मानहानि केस पर रोक लगाने की याचिका शीर्ष अदालत ने सुनने से इंकार कर दिया।

इससे पहले, अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट से मानहानि मामले पर स्टे देने का अनुरोध किया था। मगर, अदालत ने मामला खारिज कर दिया था। तब दिल्ली के मुख्यमंत्री हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?

सर्वोच्च न्यायालय ने 25 अगस्त को कहा कि, अरविंद केजरीवाल की रिवीजन पिटीशन पहले ही हाईकोर्ट में लंबित है। ऐसे में नई याचिका पर सुनवाई की आवश्यकता नहीं है। आपको बता दें,प्रधानमंत्री मोदी के डिग्री मामले में सीएम केजरीवाल की एक टिप्पणी को लेकर गुजरात यूनिवर्सिटी ने उन पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया है।

संजय सिंह और केजरीवाल को मिला है समन

आपको बता दें, इस मामले में गलत बयानबाजी आम आदमी पार्टी (AAP) नेताओं को भारी पड़ा है। गुजरात यूनिवर्सिटी (Gujarat University) के रजिस्ट्रार पीयूष एम पटेल ने सीएम केजरीवाल के ऊपर मानहानि केस किया है। उन्होंने कहा, 'केजरीवाल के बयानों ने उनके संस्थान को ठेस और नुकसान पहुंचाने का काम किया है।' अरविंद केजरीवाल और सांसद संजय सिंह (MP Sanjay Singh) को कोर्ट द्वारा समन भी जारी किया गया था। हालांकि, दोनों नेताओं ने दिल्ली में बाढ़ की बात कहकर पेशी से छूट हासिल कर ली थी। दोनों पर गुजरात की मेट्रो कोर्ट में मुकदमा चल रहा है।

CM केजरीवाल ने की थी अपील

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि केस में निचली अदालत के समन को चुनौती देने वाली रिवीजन अर्जी पर फैसला होने पर सुनवाई पर स्टे की मांग की थी। इसको हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था।

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