पुलिस करे ऐसा: तो बस तुरंत उठाए ये कदम, नहीं कटेगा चालान

सड़के और चौक-चौराहे पर  ट्रैफिक पुलिस अब बहुत एक्टिव हो गई है। ये सब नए मोटर व्हीकल एक्ट आने के बाद से शुरू हुआ है। लोग घरों से निकलने से पहले वाहन साज-सज्जा का सामना लेना नहीं भूलते अब। क्योंकि उन्हें डर है वाहनों के भारी-भरकम चालान काटने का।

Update:2023-04-13 22:39 IST
पुलिस करें ऐसा: तो बस तुरंत उठाए ये कदम, नहीं कटेगा चालान

नई दिल्ली : सड़के और चौक-चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस अब बहुत एक्टिव हो गई है। ये सब नए मोटर व्हीकल एक्ट आने के बाद से शुरू हुआ है। लोग घरों से निकलने से पहले वाहन साज-सज्जा का सामना लेना नहीं भूलते अब। क्योंकि उन्हें डर है वाहनों के भारी-भरकम चालान काटने का।

लेकिन वाहनों के चालान से जुड़ी एक और खबर आ रही है। नए नियम का पालन करवाने के नाम पर अधिकतर जगहों पर पुलिस लोगों से बदसलूकी भी कर रही है। वहीं इसी के साथ नियम तोड़ रहे पुलिसवालों से सवाल पूछने पर मारपीट पर उतार आते हैं। तो कहीं वाहन चालकों से हाथापाई करते नजर आ रहे हैं। क्या नए मोटर व्हीकल एक्ट में ये सबकुछ भी है?

यह भी देखें... सेना पर हमला! पाकिस्तान ने बरसाई गोलियां, घायल जवानों ने दिया मुहंतोड़ जवाब

इन खबरों की सोशल मीडिया पर वीडियो की बाढ़ आई हुई है। पुलिसवाले ऐसे ही किसी वाहन को रोकते हैं और उसकी चाबी निकाल लेते हैं। इसे लेकर बहुत झगड़ा भी होता है। इसी मामले में कानून के जानकार बताते हैं ट्रैफिक पुलिस को ऐसा करने का हक नहीं है। ऐसा करके वो कानून तोड़ रहे होते हैं।

पुलिस करे ऐसा तो ये करें आप

वकील पद्मश्री ब्रह्मदत्त ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट न तो किसी ट्रैफिक पुलिस को चाबी निकालने का अधिकार देता है और न ही आपकी गाड़ी की हवा निकालने का।

इस एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि पुलिसकर्मी किसी वाहन चालक से बदसलूकी या मारपीट करे और उसे गाली दे। कोई पुलिसकर्मी यदि आपको रुकने का इशारा कर रहा है तो जांच के लिए रुकिए। लेकिन यदि चाबी और हवा निकाल रहा है तो इसकी वीडियो बनाइए। सबूत के साथ उसके उच्चाधिकारियों को लिखिए। उस पर विभागीय कार्रवाई होगी।

यह भी देखें... डीके शिवकुमार की बेटी को ED का समन, सिंगापुर में किए निवेश पर होगी पूछताछ

इसके साथ ही यदि उच्चाधिकारी भी उससे मिले हुए हैं, वो लीपापोती की कोशिश करते हैं तो केस हाईकोर्ट ले जाइए। यदि आप गरीबी रेखा से नीचे हैं, महिला या विकलांग हैं तो आपको मुफ्त कानूनी सहायता मिलेगी।

नागरिक और मानव अधिकार के हनन का केस

इसकी मदद से पुलिसकर्मी के खिलाफ अपने नागरिक और मानव अधिकार के हनन का केस डालिए। उम्मीद है कि पुलिसकर्मी सस्पेंड होगा और उसे बचाने वाले उच्चाधिकारियों से भी जवाब तलब किया जाएगा।

पुलिसकर्मी हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि उन्हें मोटर व्हीकल एक्ट गुंडागर्दी करने का अधिकार नहीं देता। वो सिर्फ चालान काट सकते हैं और गाड़ी जब्त कर सकते हैं। यह काम वो खूब करें।

वकील पद्मश्री ब्रह्मदत्त का कहना है कि इस एक्ट का पालन तो ठीक है, लेकिन इसके नाम पर न सिर्फ पुलिसवाले बड़े पैमाने पर धन उगाही कर रहे हैं बल्कि लोगों से मारपीट और बदसलूकी भी हो रही है, जो कतई ठीक नहीं है।

यह भी देखें... गुजरात: कार में बिना सीट बेल्ट 1000 रुपये की जगह 500 रुपये का जुर्माना होगा

पुलिस को है ये अधिकार

इसी मामले में हरियाणा पुलिस ने कहा है कि पुलिसकर्मी हाथ से इशारा कर के वाहन रुकवा सकता है। चेक कर सकता है। अगर कोई चालक पुलिसकर्मी द्वारा दिए गए इशारे पर अपना वाहन नहीं रोकता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई का अधिकार है। लेकिन पुलिसकर्मी किसी व्यक्ति को न तो गाली दे सकता है और न मारपीट कर सकता है। पुलिसकर्मी को वाहन के प्रदूषण स्तर का सर्टिफिकेट चेक करने का अधिकार है।

Tags:    

Similar News