Governor's Power: जानिए क्या हैं विश्वविद्यालय में राज्यपाल की शक्तियाँ

Governor's Power: केरल सरकार ने ‘केरल कलामंडलम डीम्ड यूनिवर्सिटी’ के नियमों में संशोधन करते हुए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को चांसलर के पद से हटा दिया है।

Report :  Neel Mani Lal
Update: 2022-11-11 08:05 GMT

University (Social Media)

Governor's Power: केरल सरकार ने 'केरल कलामंडलम डीम्ड यूनिवर्सिटी' के नियमों में संशोधन करते हुए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को चांसलर के पद से हटा दिया है। एक अधिसूचना में राज्य के संस्कृति विभाग ने कहा है कि सरकार ने केरल कलामंडलम के राज्यपाल को चांसलर बनाने के लिए 2015 में जारी कार्यकारी आदेश में संशोधन करने का निर्णय लिया है। केरल कलामंडलम त्रिशूर जिले में परफार्मिंग आर्ट्स के लिए समर्पित संस्थान है और अब कला के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को चांसलर बनाया जाएगा।

दरअसल, वर्तमान मामले में राज्यपाल की सहमति की आवश्यकता नहीं है क्योंकि केरल कलामंडलम एक डीम्ड विश्वविद्यालय है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के दायरे में नहीं आता है। राज्य के संस्कृति विभाग ने कहा है कि 'केरल कलामंडलम कला के लिए विश्वविद्यालय माना जाता है। अब, चांसलर प्रायोजक निकाय द्वारा कला और संस्कृति के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे।

कई तरह की यूनिवर्सिटी

भारत में यूनिवर्सिटी भी कई तरह की होती हैं। इनमें केंद्रीय यूनिवर्सिटी, राज्य यूनिवर्सिटी, पब्लिक यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी शामिल हैं। पब्लिक या सार्वजनिक यूनिवर्सिटी को भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा समर्थित किया जाता है, जबकि निजी विश्वविद्यालयों को ज्यादातर विभिन्न निकायों और सोसाइटी द्वारा समर्थित किया जाता है। डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा पाठ्यक्रम, प्रवेश और फीस में पूर्ण स्वायत्तता की अनुमति देता है। इनको प्रायोजक संस्था द्वारा संचालित किया जाता है और प्रायोजक संस्था कोई भी हो सकता है।

क्या है यूजीसी का नियम

यूजीसी विनियम २०१९ के अनुसार डीम्ड यूनिवर्सिटी संस्थान में कुलाधिपति को प्रायोजक द्वारा नियुक्त किया जाएगा। प्रायोजक कोई ट्रस्ट, संस्था अथवा राज्य सरकार हो सकती है। इसमें कहीं यह नहीं कहा गया है कि गवर्नर ही कुलाधिपति होगा। एक्ट में कहा गया है कि कुलाधिपति दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता तो करेगा लेकिन वह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नहीं होगा। केरल की जिस डीम्ड यूनिवर्सिटी से गवर्नर को चांसलर पद से हटाया गया है उस संस्थान के बारे में राज्य सरकार ने अपने पहले के नियम ने गवर्नर को चांसलर बनाने की व्यवस्था की थी। अब वह व्यवस्था बदलने का अध्यादेश जारी किया गया है।

केंद्रीय विश्वविद्यालय

केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 और अन्य विधियों के तहत भारत के राष्ट्रपति एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होंगे। दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करने तक सीमित उनकी भूमिका के साथ, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुलाधिपति नाममात्र के प्रमुख होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा आगंतुक के रूप में नियुक्त किया जाता है। कुलपति को भी केंद्र सरकार द्वारा गठित खोज और चयन समितियों द्वारा चुने गए नामों के पैनल से विज़िटर द्वारा नियुक्त किया जाता है। वैसे, अधिनियम में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रपति को कुलाध्यक्ष के रूप में विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पहलुओं के निरीक्षण को अधिकृत करने और पूछताछ करने का अधिकार होगा।

राज्य विश्वविद्यालय

ज्यादातर मामलों में राज्यपाल उस राज्य के विश्वविद्यालयों के पदेन चांसलर होते हैं। राज्यपाल की शक्तियों और कार्यों को कुलाधिपति के रूप में उन विधियों में निर्धारित किया गया है जो एक विशेष राज्य सरकार के तहत विश्वविद्यालयों को नियंत्रित करते हैं। कुलपतियों की नियुक्ति में उनकी भूमिका ने अक्सर राजनीतिक कार्यपालिका के साथ विवाद को जन्म दिया है। केरल के मामले में, राज्यपाल के आधिकारिक पोर्टल का दावा है कि "राज्यपाल के रूप में वह मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के साथ कार्य करता है, कुलाधिपति के रूप में वह मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और सभी विश्वविद्यालय मामलों पर अपने निर्णय लेता है।" इसके विपरीत, राजस्थान के राजभवन की वेबसाइट में कहा गया है कि "राज्य सरकार की सलाह पर / राज्य सरकार के परामर्श से राज्यपाल कुलपति की नियुक्ति करता है।"

यूनिवर्सिटी में चांसलर की भूमिका

राज्य के सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित कानूनों के माध्यम से की जाती है। अधिकांश कानूनों में राज्यपाल को इन विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में नामित किया गया है। कुलाधिपति सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के प्रमुख के रूप में कार्य करता है, और विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति करता है। इसके अलावा, कुलाधिपति किसी भी विश्वविद्यालय की कार्यवाही को अमान्य घोषित कर सकते हैं जो मौजूदा कानूनों के अनुसार नहीं है। कुछ राज्यों (जैसे बिहार, गुजरात और झारखंड) में, कुलाधिपति के पास विश्वविद्यालय में निरीक्षण करने की शक्ति होती है।

कुलाधिपति विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता भी करते हैं, और मानद उपाधि प्रदान करने के प्रस्तावों की पुष्टि करते हैं। तेलंगाना में यह अलग है, जहां राज्य सरकार द्वारा कुलाधिपति की नियुक्ति की जाती है। कुलाधिपति विभिन्न विश्वविद्यालय निकायों (जैसे विश्वविद्यालय के न्यायालय/सीनेट) की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। न्यायालय/सीनेट विश्वविद्यालय के विकास से संबंधित सामान्य नीति के मामलों पर निर्णय लेता है, जैसे: नए विश्वविद्यालय विभागों की स्थापना, डिग्री और उपाधि प्रदान करना और वापस लेना, और फेलोशिप स्थापित करना।

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