Rahul Gandhi को रक्षा पर संसदीय समिति के लिए किया गया नॉमिनेट, AAP और NCP के इन सांसदों को भी किया शामिल

Rahul Gandhi News: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता बहाल हुई है।

Update:2023-08-16 20:56 IST
Rahul Gandhi (Social Media)
Rahul in Parliamentary Standing Committee: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi News) को उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल होने के बाद रक्षा पर संसदीय स्थायी समिति के लिए नामित किया गया है। लोकसभा सचिवालय की ओर से बुधवार (16 अगस्त) को जानकारी दी गई कि, कांग्रेस सांसद अमर सिंह को भी समिति में नॉमिनेट किया गया है।

इसी साल मार्च महीने में अयोग्य ठहराए जाने से पहले राहुल गांधी रक्षा मामलों पर संसदीय पैनल के सदस्य थे। बता दें, कांग्रेस नेता की लोकसभा सदस्यता इसी महीने 7 अगस्त, 2023 को बहाल कर दी गई थी। दरअसल, राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले (Modi Surname Case) पर टिप्पणी से संबंधित मामले में गुजरात की एक अदालत ने बीते मार्च में 2 साल की सजा सुनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी थी।

AAP सांसद भी हुए नामित

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सांसदी बहाली के बाद पार्लियामेंट के मानसून सत्र में भी हिस्सा लिया था। सत्र का समापन 11 अगस्त को हुआ है। लोकसभा सचिवालय (Lok Sabha Secretariat) की ओर से कहा गया कि, आम आदमी पार्टी (AAP) के नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्य सुशील कुमार रिंकू (Sushil Kumar Rinku) को कृषि, पशुपालन और फूड प्रोसेसिंग समिति के लिए नामित किया गया है। आपको बता दें, AAP सांसद सुशील कुमार रिंकू ने हाल ही में जालंधर लोकसभा उपचुनाव में जीत हासिल की है। वे लोकसभा में आम आदमी पार्टी के एकमात्र सदस्य हैं।

NCP नेता को भी मिला मौका

इसी तरह, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के फैजल पी पी मोहम्मद (Mohammed Faizal Padippura), जिनकी लोकसभा सदस्यता मार्च में ही बहाल हुई थी, उन्हें उपभोक्ता मामले, भोजन और सार्वजनिक वितरण समिति के लिए नॉमिनेट किया गया है।

SC से राहुल को मिली थी राहत

दरअसल, राहुल गांधी को 'मोदी सरनेम' के जिस मामले में सजा हुई थी वो 2019 का मामला था। कांग्रेस नेता ने कर्नाटक में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि, 'सभी चोरों का एक ही सरनेम 'मोदी' कैसे हो सकता है।' ज्ञात हो कि, 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा मिलने पर किसी भी सांसद को अयोग्य घोषित किया जाता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त, 2023 को राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी थी। राहुल केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद हैं।

Tags:    

Similar News