मोदी उपनाम मानहानि केस: राहुल ने कहा गुनाह कबूल नहीं...

बताते चलें​ कि सूरत पश्चिम सीट से विधायक पूर्णेश मोदी ने अपनी शिकायत में कहा था कि राहुल गांधी ने पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया है।

Update: 2023-07-24 16:07 GMT

नई दिल्ली: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी गुरुवार को सूरत के कोर्ट में 'मोदी उपनाम' मानहानि मामले में पेश हुए। पेशी के पहले कांग्रेसी कार्यकर्ता उनका जमकर स्वागत किए। पेशी में उन्होंने स्थायी छूट के लिए एक आवेदन दायर किया है। कॉर्ट ने उनके आवेदन के जवाब के लिए 10 दिसंबर की तारीख दी है।

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कोर्ट में जब जज ने पूछा कि क्या उन्हें अपना गुनाह कबूल है, तो राहुल गांधी ने कहा— नहीं। कोर्ट में पेशी को लेकर गुरुवार की सुबह वह सूरत पहुंचे। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। मालूम हो कि इसी साल लोकसभा चुनाव के दौरान एक भाषण में उन्होंने टिप्पणी की थी कि 'सभी चोरों के उपनाम मोदी क्यों हैं?

क्या है मामला?

बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान राहुल गांधी ने विवादित बयान देते हुए कहा था कि 'सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों होता है।' इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ स्थानीय बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था।

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इससे पहले जुलाई में सूरत की अदालत ने इस आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी को निजी उपस्थिति से छूट दे दी थी। वहीं कोर्ट ने इस निष्कर्ष पर राहुल गांधी को समन भेजा था कि उनके खिलाफ पहली नजर में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 500 के तहत आपराधिक मानहानि का मामला बनता है।

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बताते चलें​ कि सूरत पश्चिम सीट से विधायक पूर्णेश मोदी ने अपनी शिकायत में कहा था कि राहुल गांधी ने पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया है।

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