गृह मंत्रालय की अपील, राज्य और केंद्रशासित प्रदेश लॉकडाउन को सख्ती से करें लागू
कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन की घोषणा में बरती जा रही ढील को लेकर गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से गुजारिश की है कि वे इसे सख्ती से लागू करें। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि लॉकडाउन में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा बरती जा रही ढील आपदा प्रबंधन अधिनियम का उल्लंघन है।
नई दिल्ली : कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन की घोषणा में बरती जा रही ढील को लेकर गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से गुजारिश की है कि वे इसे सख्ती से लागू करें। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि लॉकडाउन में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा बरती जा रही ढील आपदा प्रबंधन अधिनियम का उल्लंघन है।
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गृह सचिव ने कहा कि हाल के दिनों में यह देखा गया है कि कुछ राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारें गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए लॉकडाउन उपायों में ढील बरत रही हैं। यह आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए लॉकडाउन के उपायों का उल्लंघन है।
उन्होंने कहा कि सभी राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों से अनुरोध है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग कर गृह मंत्रालय द्वारा जारी लॉकडाउन उपायों को सख्ती से लागू करें।
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भारत में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए 14 अप्रैल तक लॉकडाउन है। बीते 12 घंटों में कोविड-19 के 240 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक अब इस महामारी से मरने वालों की संख्या 54 हो चुकी है। महाराष्ट्र में बुधवार सुबह 18 और पॉजिटिव मामले सामने आए। मध्यप्रदेश में भी कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। ताजा मामलों में अकेले इंदौर के 19 लोग संक्रमित पाए गए हैं।