Remark Controversy: पीएम मोदी पर मानहानि का केस करेंगी रेणुका चौधरी, जानें- क्या है पूरा मामला

Remark Controversy: कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है, ""इस क्लासलेस अहंकारी ने मुझे राज्यसभा में शूर्पणखा कहा था। मैं उसके खिलाफ मानहानि का केस करूंगी। अब देखेंगे कि अदालतें कितनी तेजी से एक्शन लेंगी।

Update:2023-03-24 19:31 IST
फाइल फोटो- कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (साभार- सोशल मीडिया)

Remark Controversy: मानहानि केस में राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने के बाद से कांग्रेसी भड़के हुए हैं। पार्टी के नेता-कार्यकर्ता सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन कर रहे हैं। वार-पलटवार का दौर जारी है। इस बीच तेलंगाना से आने वाली कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रेणुका चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्हें शूर्पणखा बुलाने का आरोप लगाया है।

रेणुका चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है, "This classless megalonaniac referred to me as Surpanakha on the floor of the house. I will file a defamation case against him. Let's see how fast courts will act now.." कांग्रेस नेता ने अपने इस ट्वीट के साथ पीएम मोदी की एक वीडियो भी शेयर किया है, जो कि साल 2018 का है।

क्या था पूरा मामला?

पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका चौधरी ने जिस शूर्पणखा विवाद का जिक्र कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है, वह कोई नया मामला नहीं है बल्कि पांच साल पुराना है। दरअसल, 7 फरवरी 2018 को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव पर पीएम मोदी अपना पक्ष रख रहे थे। मोदी जब आधार स्कीम पर अपनी बात रख रहे थे, तभी अचानक रेणुका चौधरी जोर-जोर से हंसने लगी थीं। उन्हें तब तत्कालीन सभापति वैंकया नायडू ने टोका भी था। इस पर पीएम मोदी ने कहा था, "सभापति जी आपसे मेरी विनती है कि रेणुका जी को कुछ मत कहिए। रामायण सीरियल सुनने के बाद ऐसी हंसी सुनने का सौभाग्य आज मिला है।" इसके बाद तो पूरा सदन जोरदार ठहाकों से गूंज उठा था। हालांकि, इस दौरान पीएम मोदी ने एक बार फिर शूर्पणखा का जिक्र नहीं किया था।

क्या रेणुका कर सकती हैं मानहानि का मुकदमा ?

सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस नेत्री रेणुका चौधरी पांच साल पुराने मामले को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को अदालत में घसीट सकती हैं? संविधान के जानकारों के मुताबिक, अनुच्छेद 105 के तहत सांसदों को सदन में बोलने पर कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं। इसके अनुसार, सांसद को सदन में किसी तरह के बयान या भाषण के लिए कानूनी कार्रवाई से छूट हासिल है। सदन में दिए गए बयान के लिए किसी जनप्रतिनिधि पर मानहानि का केस दायर नहीं हो सकता। ऐसे में रेणुका चौधरी पीएम मोदी के खिलाफ मानहानि का केस दायर नहीं कर सकतीं।

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