गृह मंत्रालय ने राज्यों को लिखा पत्र, प्रवासी मजदूरों पर दिए ये निर्देश

कोरोना वायरस से निपटने के लिए देशभर में लॉकडाउन लागू है। इस दौरान देश के अलग-अलग हिस्सों में प्रवासी कामगार सड़कों और रेल की पटरियों पर पैदल ही चलते हुए अपने घर वापस जा रहे हैं।

Update: 2020-05-15 18:06 GMT

नई दिल्ली: कोरोना वायरस से निपटने के लिए देशभर में लॉकडाउन लागू है। इस दौरान देश के अलग-अलग हिस्सों में प्रवासी कामगार सड़कों और रेल की पटरियों पर पैदल ही चलते हुए अपने घर वापस जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे देखते हुए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि यदि प्रवासी श्रमिक सड़कों पर पैदल चलते पाए जाते हैं, तो उन्हें पास के आश्रय गृह में ले जाया जाना चाहिए और उनके भोजन-पानी की जिम्मेदारी प्रदेश सरकारों को ऊपर होगी। राज्यों की जिम्मेदारी होगी कि वे फंसे हुए प्रवासी कामगारों की आवाजाही की सुविधा प्रदान करें जो अपने गृह राज्यों में जाने के इच्छुक हैं।

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केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। उन्होंने अपने पत्र में सभी राज्यों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सड़कों पर या रेलवे ट्रैक पर प्रवासी मजदूरों की आवाजाही न हो। भल्ला ने राज्यों को निर्देश दिया कि प्रवासी मजदूरों को विशेष बसों या श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से रवाना किया जाए।

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यदि प्रवासी श्रमिक सड़कों पर पैदल चलते पाए जाते हैं, तो उन्हें पास के आश्रय गृह में ले जाया जाए और उनके भोजन-पानी की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को ऊपर होगी। राज्यों की जिम्मेदारी होगी कि वे फंसे हुए प्रवासी कामगारों की आवाजाही की सुविधा प्रदान करें जो अपने गृह राज्यों में जाने के इच्छुक हैं। सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं।

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