Electoral Bond Case: चुनावी बॉन्ड को रद्द करने वाले फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका खारिज

Electoral Bond Case: कोर्ट ने कहा: समीक्षा याचिकाओं को खुली अदालत में सूचीबद्ध करने के लिए आवेदन खारिज किया जाता है। देरी को माफ किया जाता है।

Report :  Neel Mani Lal
Update:2024-10-05 21:30 IST

Electoral Bond Case (Pic: Social Media)

Electoral Bond Case: सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए उसे रद करने के फैसले को चुनौती देने वाली समीक्षा याचिका खारिज कर दी है। बीते 15 फरवरी को चुनावी बॉन्ड संबंधी सुप्रीमकोर्ट के फैसले को एक वकील मैथ्यूज जे. नेदुम्परा और अन्य ने चुनौती दी थी।

समीक्षा याचिका पर फैसला

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की संविधान पीठ ने अधिवक्ता मैथ्यूज जे नेदुम्परा द्वारा दायर समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा: समीक्षा याचिकाओं को खुली अदालत में सूचीबद्ध करने के लिए आवेदन खारिज किया जाता है। देरी को माफ किया जाता है। समीक्षा याचिकाओं को ध्यान से देखने पर, रिकॉर्ड में कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट नियम के तहत समीक्षा का कोई मामला नहीं है। इसलिए, समीक्षा याचिकाओं को खारिज किया जाता है।

चुनावी बॉन्ड

  • चुनावी बांड योजना के तहत दानकर्ताओं को भारतीय स्टेट बैंक से बेयरर बांड खरीदने के बाद गुमनाम रूप से किसी राजनीतिक दल को धन भेजने की अनुमति दी गई थी।
  • चुनावी बांड एक वचन पत्र या बेयरर बांड की प्रकृति का एक साधन था जिसे कोई भी व्यक्ति, कंपनी, फर्म या व्यक्तियों का संघ खरीद सकता था, बशर्ते वह व्यक्ति या निकाय भारत का नागरिक हो या भारत में निगमित या स्थापित हो।
  • कई मूल्यवर्गों के ये बांड विशेष रूप से राजनीतिक दलों को धन का योगदान करने के उद्देश्य से जारी किए गए थे।
  • चुनावी बांड, वित्त अधिनियम, 2017 के माध्यम से पेश किए गए थे। इस अधिनियम के तहत आरबीआई अधिनियम, आयकर अधिनियम और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन किया था ताकि ऐसे बांड पेश किए जा सकें।
  • वित्त अधिनियम 2017 ने एक ऐसी व्यवस्था शुरू की जिसके तहत चुनावी फंडिंग के उद्देश्य से किसी भी अनुसूचित बैंक द्वारा चुनावी बॉन्ड जारी किए जा सकते थे। वित्त अधिनियम को फाइनेंस बिल के रूप में पारित किया गया था, जिसका मतलब था कि इसे राज्यसभा की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं थी।
  • वित्त अधिनियम, 2017 के माध्यम से विभिन्न क़ानूनों में किए गए कम से कम पाँच संशोधनों को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत के समक्ष इस आधार पर विभिन्न याचिकाएँ दायर की गईं.कि उन्होंने राजनीतिक दलों के असीमित, अनियंत्रित फंडिंग के द्वार खोल दिए हैं।याचिकाओं में यह भी आधार उठाया गया कि वित्त अधिनियम को धन विधेयक के रूप में पारित नहीं किया जा सकता था।
  • न्यायालय ने 15 फरवरी को इस योजना के साथ-साथ आयकर अधिनियम और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में किए गए संशोधनों को भी रद्द कर दिया, जिसने दान को गुमनाम बना दिया था।.न्यायालय ने भारतीय स्टेट बैंक को 12 अप्रैल, 2019 से चुनावी बॉन्ड के माध्यम से योगदान प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों का विवरण भारतीय चुनाव आयोग को प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया था।

फैसले को चुनौती

सुप्रीम कोर्ट के फैसले बाद, इसके खिलाफ एक समीक्षा याचिका दायर की गई। अपनी याचिका में, समीक्षा याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि इस योजना को रद्द करके, शीर्ष अदालत ने संसद पर एक अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य किया, जो विधायी और कार्यकारी नीति के अनन्य क्षेत्राधिकार में आता है। यह भी तर्क दिया गया कि इस मुद्दे पर जनता की राय तेजी से विभाजित हो सकती है और नागरिकों का एक बड़ा बहुमत संभवतः इस योजना के समर्थन में हो सकता है।

याचिका में कहा गया था, "न्यायालय यह नोटिस करने में विफल रहा कि यह मानते हुए भी कि यह मुद्दा न्यायोचित है, याचिकाकर्ताओं ने अपने लिए कोई विशिष्ट कानूनी क्षति का दावा नहीं किया है, उनकी याचिका पर निर्णय नहीं लिया जा सकता था जैसे कि उनके लिए विशिष्ट और अनन्य अधिकारों के प्रवर्तन के लिए एक निजी मुकदमा हो।"

याचिका में आगे कहा गया कि हालांकि यह योजना ऐसा उपाय नहीं था जो राजनीति में काले धन की भूमिका को पूरी तरह से खत्म कर देता, लेकिन यह गोपनीयता की अनुमति देकर राजनीतिक दलों को योगदान देने की अनुमति देकर पारदर्शिता का कुछ तत्व लाने की उम्मीद करता है। 

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