Antilia Bomb Scare Case: सचिन वाजे को दिल्ली HC से झटका, एंटीलिया मामले में UAPA के तहत केस चलेगा
Antilia Bomb Scare Case: मुंबई के पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि एंटीलिया मामले में UAPA के तहत मुकदमा चलेगा।
Antilia Bomb Scare Case: मुंबई के पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की एंटीलिया मामले में UAPA के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि मुंबई में मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटक मिलने के मामले में सचिन वाजे की दिक्कतें बढ़ सकती हैं।
आपको बता दें कि पिछले साल फरवरी महीने में यानि कि 25 फरवरी 2021 को मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक एसयूवी संदिग्ध अवस्था में खड़ी पाई गई थी। जिसके बाद में हंगामा मच गया था। इस एसयूवी गाड़ी में विस्फोटक जिलेटिन की छड़ें बरामद हुई थीं। मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से लोड गाड़ी खड़ी करने के मामले में आटो पार्टस डीलर हिरेन मनसुख की हत्या के आरोप में पुलिस अधिकारी सचिन वाजे के खिलाफ यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी। जिसको सचिन वाजे ने चुनौती दी थी लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने आज उनकी याचिका को खारिज कर दिया।
आपको बता दें कि पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे ने दि्ल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए तर्क दिया था कि दिल्ली के पास मामले पर सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार है। क्योंकि यूएपीए चलाने के आदेश दिल्ली स्थित केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ही जारी किये हैं।
पूर्व पुलिस अधिकारी की दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका पर केंद्र सरकार ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि मामला मुंबई से जुड़ा हुआ है। सभी गतिविधियां मुंबई में हुई हैं इसलिए इस मामले में मुंबई हाईकोर्ट ही इस मामले में सुनवाई कर सकता है।