1984 सिख विरोधी दंगा: CBI ने सज्जन की जमानत याचिका का विरोध किया
सुप्रीम कोर्ट ने 1984 दंगे मामले में पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। सीबीआई ने जमानत याचिका का इस आधार पर विरोध किया कि इसका इसी तरह के एक अन्य मामले की सुनवाई पर असर पड़ेगा।
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने 1984 दंगे मामले में पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। सीबीआई ने जमानत याचिका का इस आधार पर विरोध किया कि इसका इसी तरह के एक अन्य मामले की सुनवाई पर असर पड़ेगा, जिसमें कुमार एक आरोपी हैं।
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न्यायमूर्ति एस.ए. बोबडे और न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर की बेंच ने सीबीआई से दूसरे मामले की वस्तुस्थिति पेश करने का निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई 15 अप्रैल को करने का आदेश दिया है।
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न्यायमूर्ति बोबडे ने कहा, हम उनकी नुकसान करने की क्षमताओं को कम नहीं आंक रहे हैं, लेकिन उन्हें ऐसी स्थिति में रखा जा सकता है, जहां वह नुकसान न कर सकें।