विश्वविद्यालयों में परीक्षा कराने का मामला: SC ने कहा- बिना Exam छात्र नहीं होंगे प्रमोट
इस वक्त की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना काल के मद्देनजर विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं करवाने के खिलाफ दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए यूजीसी के सर्कुलर को बरकरार है।
नई दिल्ली: इस वक्त की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना काल के मद्देनजर विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं करवाने के खिलाफ दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए यूजीसी के सर्कुलर को बरकरार है। कोर्ट ने साफ तौर पर ये बात कह दी है कि बिना परीक्षा के छात्र प्रमोट नहीं होंगे।
कोर्ट ने ये भी कहा कि यूजीसी के दिशानिर्देशों को खत्म नहीं किया जा सकता है। राज्य के पास परीक्षा रद्द करने का अधिकार है, आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत राज्य महामारी को देखते हुए परीक्षाएं स्थगित कर सकते हैं और अगली तारीख तय करने के लिए यूजीसी से सलाह ली जा सकती है। लेकिन बिना परीक्षा के छात्र पास नहीं होंगे। राज्यों को छात्रों को प्रमोट करने के लिए परीक्षा आयोजित करनी चाहिए।
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इस मामले में न्यायमूर्ति अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की पीठ ने अपना फैसला सुनाया है।
कोर्ट में इस मामले में छात्रों की तरफ से वकील अलख आलोक श्रीवास्तव पेश हुए थे। जजों ने ने कहा कि ये छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। इसके साथ ही देश में उच्च शिक्षा के मानदंडों को भी बनाए रखने की जिम्मेदारी है।
कोरोना के कारण नहीं टलेगा बिहार विधानसभा चुनाव
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधानसभा चुनाव को कोरोना के कारण स्थगित करने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा, ‘कोरोना चुनाव टालने की कोई वजह नहीं हो सकता। चुनाव आयोग हर बात का ध्यान रख कर चुनाव का कार्यक्रम घोषित करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
बता दें कि बिहार में इस साल के अंत तक विधान सभा चुनाव होने हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर मांग की गई थी कि कोरोना के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए चुनाव कुछ समय के लिए टाल दिया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा, ‘कोरोना चुनाव टालने की कोई वजह नहीं हो सकता है। उन्होंने याचिका में की गई मांग को मानने से इनकार कर दिया।
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