Noida News: कोरोना काल की स्कूलों ने नहीं लौटाई फीस, DM ने लगाया 1 Cr. का जुर्माना, SC पहुंचा मामला

Noida News: हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद कोरोना काल में वसूली गई फीस का 15 फीसदी वापस न करने पर जिला प्रशासन ने 100 स्कूलों पर एक-एक लाख रुपयों का जुर्माना लगा दिया है। जिसके बाद ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है।

Update: 2023-04-28 15:04 GMT
फीस का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट ( सोशल मीडिया)

Noida News: कोरोना काल के दौरान मोटी फीस वसूलने वाले प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ नोएडा जिला प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया। जिला प्रशासन ने 100 स्कूलों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया। इसके बाद ये पूरा मामला शुक्रवार (28 अप्रैल) को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। याचिकाकर्ता ने चीफ जस्टिस के सामने पूरे मामले को रखा। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में 8 मई को सुनवाई करेगा। बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद कोरोना काल में वसूली गई फीस का 15 फीसदी वापस न करने पर जिला प्रशासन ने 100 स्कूलों पर एक-एक लाख रुपयों का जुर्माना लगा दिया है।

लग सकता है पांच लाख का जुर्माना

जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि स्कूलों को 10 दिनों का समय दिया गया है। प्राइवेट स्कूलों को द्वारा 15 फीसदी फीस का यदि सेटलमेंट नहीं किया गया तो सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं तय सीमा में जुर्माना न जमा करने पर ये राशि बढ़ाकर पांच-पांच लाख रूपए कर दी जाएगी। जिलाधिकारी का कहना है कि सभी स्कूलों को हाईकोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए था, लेकिन उन्होने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद उनके खिलाफ ये जुर्माना लगाया गया है। जिलाधिकारी की कार्रवाई के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। हालांकि अभिभावक जिलाधिकारी की कार्रवाई की प्रसंशा कर रहे हैं।

बता दें कि ये पूरा मामला कोरोना काल के दौरान 2021-22 प्राइवेट स्कूलों द्वारा वसूली गई फीस से जुड़ा हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि स्कूलों द्वारा कोरोना काल के दौरान ली गई फीस का 15 प्रतिशत अभिभावको वापस करना होगा। आदेश के बाद भी स्कलों के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। वहीं कुछ स्कूलों का कहना है कि उन्होने कोरोना काल के दौरान अपने आप 20 से 30 प्रतिशत की छूट दी थी। ऐसे में उस छूट को कोर्ट के आदेश में शामिल किया जाए।

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