मनमानी फ़ीस वसूलने वाले स्कूलों पर कोर्ट ने चलाया चाबुक, जारी किया ये कड़ा फरमान
कोरोना काल में पैरेंट्स से मनमानी फ़ीस वसूलने के मामले में आज राजस्थान हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने अभिभावकों को बड़ी राहत देते हुए कहा है कि स्कूल कुल फीस का 70 फीसदी पेमेंट ही पैरेंट्स से ले सकते हैं।
जयपुर: कोरोना काल में पैरेंट्स से मनमानी फ़ीस वसूलने के मामले में आज राजस्थान हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने अभिभावकों को बड़ी राहत देते हुए कहा है कि स्कूल कुल फीस का 70 फीसदी पेमेंट ही पैरेंट्स से ले सकते हैं।
बच्चों के माता-पिता को इसका भुगतान अगले साल 31 जनवरी तक तीन किस्तों में करना होगा। यह निर्णय राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति एसपी शर्मा ने सुनाया है।
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क्या है ये पूरा मामला
दरअसल कोरोना संकट की वजह से राजस्थान सरकार ने प्राइवेट स्कूलों के खुलने तक फीस वसूली पर रोक लगा रखी थी। राजस्थान सरकार ने प्राइवेट स्कूलों द्वारा ली जाने वाली फीस को स्कूलों के दोबारा खुलने तक स्थगित रखने का फैसला लिया था। राज्य सरकार के इन आदेशों के चलते प्राइवेट स्कूल फीस नहीं ले पा रहे थे।
जिसके बाद करीब 200 प्राइवेट स्कूलों ने राजस्थान सरकार के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने के लिए तीन अलग –अलग याचिकाएं दायर की थी। इन तीनों याचिकाओं के माध्यम से प्राइवेट स्कूलों ने राज्य सरकार के 9 अप्रैल और 7 जुलाई के फीस स्थगन के आदेश को चुनौती दी थी।
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राजस्थान सरकार ने पहले ही लगाई थी स्कूलों की मनमानी पर रोक
आज इन तीनों याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये आदेश जारी किया है। दरअसल राजस्थान में कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए राज्य सरकार ने 9 अप्रैल को राज्य के प्राइवेट स्कूलों द्वारा अग्रिम फीस लेने पर तीन महीने के लिए 30 जून तक रोक लगा दी थी।
सरकार ने 9 जुलाई को इस अवधि को स्कूल के दोबारा खुलने तक बढ़ा दिया था। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कोरोना काल में प्राइवेट स्कूलों को 30 जून तक तीन महीने की स्कूल फीस स्थगित करने के आदेश दिए गए थे। इस आदेश को बाद में स्कूल खुलने तक आगे बढ़ाया गया था।
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