SBI ग्राहक सावधान: बैंक ने दिया तगड़ा झटका, अब हर ट्रांजैक्शन पर कटेगें पैसे

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने खाताधारकों को तगड़ा झटका दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने एटीएम (ATM) से पैसे निकालने को लेकर कुछ नियमों में परिवर्तन किया है।

Update: 2020-08-17 11:00 GMT
SBI ग्राहक सावधान: बैंक ने दिया तगड़ा झटका, अब हर ट्रांजैक्शन पर कटेगें पैसे

नई दिल्ली। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने खाताधारकों को तगड़ा झटका दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने एटीएम (ATM) से पैसे निकालने को लेकर कुछ नियमों में परिवर्तन किया है। बैंक द्वारा बदले गए इन नियमों के अनुसार, अब फ्री ट्रांजैक्शन (मुफ्त निकासी) की लिमिट को पार करने पर खाताधारकों पर जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही अगर एसबीआई (SBI) के खाताधारक के बैंक अकाउंट में पैसे नहीं होने पर फेल होने पर भी हुए ट्रांजैक्शन के लिए बैंक को जुर्माना देना होगा। बता दें, एसबीआई (SBI) द्वारा ग्राहकों के लिए ये नियम 1 जुलाई 2020 से लागू हो चुके हैं।

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जुर्माना भरना पड़ेगा

आपको बता दें, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) मेट्रो शहरों में बार ATM से 8 बार के मुफ्ल लेनदेन की सुविधा देता है। तो अगर आप मेट्रो शहर में रहते हैं तो महीने में 8 बार ATM से पैसे निकालने पर आपसे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा लेकिन इससे ज्यादा बार निकालने पर आपको जुर्माना भरना पड़ेगा।

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5 बार एसबीआई एटीएम से लेनदेन

एसबीआई एटीएम के नियमों के अनुसार, मेट्रो शहरों में एसबीआई के खाताधारक 5 बार एसबीआई एटीएम से लेनदेन कर सकते हैं और 3 बार अन्य बैंकों के एटीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेट्रो शहरों में मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद शामिल हैं।

इसके साथ ही गैर-मेट्रो शहरों में एसबीआई के खाताधारक 10 बार एटीएम से मुफ्त लेनदेन कर सकते हैं, इसमें 5 बार एसबीआई एटीएम से और 5 अन्य बैंकों के एटीएम से लेनदेन किया जा सकता है। इस निर्धारण को पार करने पर बैंक आपसे 10 रुपये से लेकर 20 रुपये तक जीएसटी टैक्स देना पड़ सकता है।

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