मोदी सरकार का फैसलाः शराब पीकर गाड़ी चलाई तो 10 हजार जुर्माना

Update:2016-08-04 01:58 IST

नई दिल्लीः ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को अब बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मोदी सरकार ने बुधवार को मोटर वाहन (संशोधन) बिल को मंजूरी दे दी है। इसमें शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपए जुर्माना देना होगा। वहीं हिट एंड रन मामलों में 2 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। अब अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाते वक्त हादसा करेगा तो उसके पिता या गार्जियन को गुनहगार माना जाएगा। साथ ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा। राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया है।

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और क्या हैं बिल में प्रावधान?

-शराब पीकर गाड़ी चलाने और ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अब 10 हजार रुपए तक जुर्माना लगेगा।

-हिट एंड रन मामलों में 2 लाख रुपए जुर्माना देना होगा।

-सड़क हादसे में मौत पर मुआवजे की राशि बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है।

-बिना बीमा के गाड़ी चलाने पर 2 हजार रुपए का जुर्माना और 3 महीने तक जेल हो सकती है।

-ट्राफिक नियम का उल्‍लंघन करने वालों पर 500 रुपए का जुर्माना।

-आदेश न मानने वालों पर 2,000 रुपए का जुर्माना।

-बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर 5,000 रुपए का जुर्माना।

-घातक ड्राइविंग करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना।

-क्षमता से अधिक भार उठान पर 20,000 रुपए का जुर्माना।

-सीट बेल्‍ट नहीं पहनने पर 1,000 रुपए का जुर्माना।

हेलमेट न पहना तो क्या होगा?

-बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 2 हजार रुपए तक जुर्माना लगेगा।

-बिना हेलमेट गाड़ी चलाने वाले का लाइसेंस भी 3 महीने तक सस्पेंड कर दिया जाएगा।

-सरकार का मानना है कि इससे तमाम लोगों की जान बचाई जा सकेगी।

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