सुप्रीम कोर्ट से AAP को बड़ा झटका, CJI बोले- 15 जून तक खाली करें दफ्तर, ये दिल्ली हाईकोर्ट की जमीन है

Supreme Court News: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली तीन जजों की खंडपीठ ने कहा, आम आदमी पार्टी के पास जमीन पर बने रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

Written By :  aman
Update:2024-03-04 17:16 IST

सुप्रीम कोर्ट और अरविंद केजरीवाल (Social Media) 

Supreme Court on AAP Office: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार (04 मार्च) को दिल्ली की सत्ताधारी दल आम आदमी पार्टी (AAP) को बड़ा झटका दिया। शीर्ष अदालत ने AAP को राउज एवेन्यू में अपना दफ्तर खाली करने के लिए 15 जून तक का समय दिया। सर्वोच्च नयायालय ने इस बात पर भी गौर किया कि, यह जमीन न्यायिक बुनियादी ढांचे (Judicial Infrastructure) के विस्तार के लिए दिल्ली हाईकोर्ट को आवंटित की गई थी।

चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud), जस्टिस जेबी पारदीवाला (Justice JB Pardiwala) और जस्टिस मनोज मिश्रा (Justice Manoj Mishra) की खंडपीठ ने आम आदमी पार्टी से अपने कार्यालयों के लिए भूमि आवंटन के लिए भूमि एवं विकास कार्यालय (LNDO) से संपर्क करने को कहा।

AAP बोली- हमें बदरपुर में जगह मिली, अन्य को बेहतर 

शीर्ष अदालत में तीन जजों की बेंच ने कहा, 'हम एलएंडडीओ से आवेदन पर कार्रवाई करने और चार हफ्ते की समय अवधि के भीतर अपना निर्णय बताने का अनुरोध करेंगे।' कोर्ट ने कहा, 'AAP के पास जमीन पर बने रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। आम आदमी पार्टी की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी पेश हुए थे। अपनी दलील में उन्होंने कहा, 'AAP देश की छह राष्ट्रीय पार्टियों में से एक है। सिंघवी ने ये भी कहा, 'वे हमें बता रहे हैं कि एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में हमें कुछ नहीं मिलता है। मुझे पार्टी दफ्तर के लिए बदरपुर दिया गया। जबकि, अन्य सभी बेहतर स्थानों पर हैं।'

आगामी चुनाव के मद्देनजर 15 जून तक समय

सिंघवी की दलील पर शीर्ष अदालत ने कहा, 'आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर, हमने परिसर खाली करने के लिए 15 जून तक का समय दिया है। ताकि, जिला न्यायपालिका का विस्तार करने के लिए आवंटित जमीन का उपयोग शीघ्र आधार पर किया जा सके।'

SC ने दिए थे निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिल्ली सरकार और दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को राउज एवेन्यू में हाईकोर्ट को आवंटित जमीन पर AAP द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए एक बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया था।

AAP ने कहा- बस बीजेपी कोई साजिश न करे 

इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया आई है। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित दफ्तर पर शीर्ष अदालत के आदेश पर AAP प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ (Priyanka Kakkar) ने कहा, 'हम सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं। अदालत ने केंद्र सरकार के भूमि एवं विकास विभाग को AAP को जमीन आवंटित करने का भी निर्देश दिया है। हम यही उम्मीद करते हैं कि बीजेपी कोई प्रतिकूल और नकारात्मक साजिश नहीं करेगी। हमें भी उसी क्षेत्र में जमीन आवंटित करेगी, जहां अन्य राष्ट्रीय दलों के कार्यालय हैं।'

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