Gyanvapi mosque case: ज्ञानवापी मस्जिद में रमजान के दौरान कैसे हो 'वजू'? SC का अधिकारियों को हल निकालने का निर्देश
Supreme Court on Wazu: शीर्ष अदालत ने वाराणसी के अधिकारियों से रमजान के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद क्षेत्र में वजू की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए एक अनुकूल समाधान निकालने के लिए 18 अप्रैल को बैठक बुलाने कहा है।
SC on Gyanvapi mosque case : वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद क्षेत्र में 'वजू' अर्थात हाथ-पैर धोने करने को लेकर हल निकालने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने एक नया आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने वाराणसी के अधिकारियों से रमजान (Ramadan 2023) के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद क्षेत्र (Gyanvapi Masjid Area) में वजू की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए एक अनुकूल समाधान निकालने के लिए 18 अप्रैल को एक बैठक बुलाने कहा है।
वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque) में रमजान के दौरान नमाज़ियों को वजू में हो रही दिक्कत मामले को शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को ही सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था। मस्जिद कमेटी के वकील हुजैफा अहमदी (Huzefa Ahmadi) कहना है कि वजू खाना सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर बंद है। फिलहाल, मोबाइल वाशरूम की व्यवस्था की जाए।
SG तुषार मेहता क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मामले में सुनवाई के दौरान 17 अप्रैल को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Solicitor General Tushar Mehta) ने कहा कि, 'वजू करने की जगह विवादित है। वहां शिवलिंग होने की बात है। इसलिए ये मांग समस्या पैदा कर सकती है। SG तुषार मेहता ने कहा इस पर कलेक्टर और मस्जिद कमेटी फैसला ले सकती है।'
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वजू पर क्या बोली SC?
रमजान के दौरान वजू मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, 'याचिकाकर्ता वजू के लिए सही जगह की मांग कर रहा है। उनकी इस समस्या का हल निकालने के लिए कल एक जरूरी बैठक हो। बैठक में कोई निर्णय लिया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने ये भी कहा कि, अगर बैठक में कोई हल निकलता है या 'मोबाइल वाशरूम' के लिए आपसी सहमति बनती है तो बिना हमारे अगले आदेश के इसे लागू कर दिया जाए।'
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मस्जिद कमेटी और अथॉरिटी को इस मुद्दे पर आपस में बैठकर समाधान निकालने को कहा। मामले पर अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। बता दें, यूपी सरकार की तरफ से SG तुषार मेहता के शीर्ष अदालत में पेश हुए जबकि इंतजामिया कमेटी की ओर से वकील हुजैफा अहमदी ने अपनी दलीलें पेश की।