क्या RTI के दायरे होंगे SC व चीफ जस्टिस इस पर 13 नवंबर को आएगा फैसला

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (cji)के कार्यालय को आरटीआई के दायरे में लाने के लिए  दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर  बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा। सीजेआई रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली 5

Update:2019-11-12 22:07 IST

जयपुर: चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (cji)के कार्यालय को आरटीआई के दायरे में लाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा। सीजेआई रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली 5 जजों की पीठ कल बुधवार दोपहर दो बजे इस पर फैसला सुनाएगी। पीठ के अन्य सदस्य न्यायमूर्ति एन. वी. रमण, न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना हैं।

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फैसला सुनाए जाने का नोटिस आज मंगलवार दोपहर सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर सार्वजनिक किया गया। कुछ साल पहले 2009 में दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था कि चीफ जस्टिस के ऑफिस को आरटीआई के अंदर अपनी सूचनाओं को उसी तरह देना चाहिए, जिस तरह देश में दूसरी सार्वजनिक अथॉरिटी देती है।

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2010 में सुप्रीम कोर्ट के जनरल सेक्रेटरी और सुप्रीम कोर्ट के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए। इस साल अप्रैल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। इस पर बुधवार को फैसला अब फैसला आएगा।

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