SC: कर्नाटक के अयोग्य करार दिए गए विधायकों को मिली राहत, अब लड़ सकेंगे चुनाव

कर्नाटक के 17 अयोग्य कांग्रेस-जेडीएस विधायकों की याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है । विधायकों को सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्य करार दिया है। साथ ही, उन विधायकों को राहत देते हुए चुनाव लड़ने की इजाजत भी दी है।

Update:2019-11-13 08:36 IST

जयपुर:कर्नाटक के 17 अयोग्य कांग्रेस-जेडीएस विधायकों की याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है । विधायकों को सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्य करार दिया है। साथ ही, उन विधायकों को राहत देते हुए चुनाव लड़ने की इजाजत भी दी है।

न्यायमूर्ति एन वी रमना, संजीव खन्ना और कृष्ण मुरारी की तीन सदस्य पीठ ने यह फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पीकर द्वारा विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने को सही बताया है। कांग्रेस और जेडीएस के 17 विधायक अब अयोग्य साबित हो गए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से विधायकों को कुछ राहत भी मिली है, जिसके तहत सभी दोबारा चुनाव लड़ सकेंगे।

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इससे पहले 25 अक्टूबर को इस याचिका पर पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था।तत्कालीन मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी ने जुलाई में विश्वासमत से आगे कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन के इन 17 विधायकों को अयोग्य करार दिया था। कुमारस्वामी ने विश्वास मत खोने के बाद इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद बी एस येदियुरप्पा के नेतृत्व में राज्य में भाजपा की सरकार का गठन हुआ।

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विधानसभा की 15 सीटों पर उपचुनाव 5 दिसंबर को हैं। ऐसे में अयोग्य करार दिए जा चुके ये विधायक इन चुनावों में अपनी किस्मत आजमा सकेंगे।

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