इसलिए खारिज हुई महात्मा गांधी को भारत रत्न देने की याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महात्मा गांधी (बापू) को भारत रत्न दिए जाने की याचिका पर केंद्र सरकार को आदेश जारी करने से मना कर दिया।

Update: 2020-01-17 11:09 GMT
इसलिए खारिज हुई महात्मा गांधी को भारत रत्न देने की याचिका

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महात्मा गांधी (बापू) को भारत रत्न दिए जाने की याचिका पर केंद्र सरकार को आदेश जारी करने से मना कर दिया। बता दें कि इस याचिका में मांग की गई थी कि कोर्ट केंद्र सरकार को महात्मा गांधी को भारत रत्न देने के लिए आदेश या निर्देश जारी करे।

SC ने खारिज की याचिका

मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) एसए बोबडे ने केंद्र सरकार को आदेश देने से इंकार करते हुए कहा कि, महात्मा गांधी को किसी औपचारिक मान्यता की आवश्यकता नहीं है। वो राष्ट्रपिता हैं, वो इन मान्यताओं से बहुत परे हैं। उनका सम्मान जरुरी है। लोग उनमें बहुत उच्च सम्मान में रखते हैं और वह भारत रत्न से कहीं ज्यादा ऊपर हैं। उन्हें इस तरह की किसी आधिकारीक पहचान की जरुरत नहीं है।

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इससे पहले 2012 में भी याचिका हो चुकी है दायर

इससे पहले साल 2012 में कर्नाटक हाई कोर्ट में भी बापू को भारत रत्न देने के लिए याचिका दायर की गई थी। उस याचिका में मांग की गई थी कि कोर्ट गृह मंत्रालय को यह निर्देश दे कि वह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भारत रत्न देने पर विचार करे। याचिकाकर्ता के वकील ने साल 2014 में अदालत को बताया था कि गृह मंत्रालय से आरटीआई के जरिए जो जानकारी मिली उसके अनुसार, महात्मा गांधी को भारत रत्न देने के लिए कई बार अपील की जा चुकी है। इन मांगों को प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को भी भेजा गया था।

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पीठ ने याचिका को किया था खारिज

वकील ने कहा था कि बापू को भारत रत्न देने की मांगों पर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया। जिस पर हाई कोर्ट ने कहा था कि सरकार शायद महात्मा गांधी को दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के साथ खड़ा नहीं करना चाहती है। पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया था और कहा था कि वह इसमें दखल नहीं दे सकती।

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