Vijay Mallya News: 'भगोड़े' विजय माल्या की प्रॉपर्टी होगी जब्त, सुप्रीम कोर्ट से लगे दो बड़े झटके...जानें क्या है मामला?
Vijay Mallya News: विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उनकी संपत्ति जब्त को लेकर मुंबई की अदालत ने फैसला सुनाया था। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बरक़रार रखा।
Vijay Mallya News: भगोड़े भारतीय कारोबारी विजय माल्या को शुक्रवार (03 मार्च) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। दरअसल, विजय माल्या की संपत्ति जब्त करने के मामले में मुंबई की अदालत ने फैसला सुनाया था। जिसे माल्या के वकील ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। माल्या को शीर्ष अदालत से राहत की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से उसकी संपत्ति जब्त करने का रास्ता साफ हो गया।
सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या (Supreme Court on Vijay Mallya) की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें मुंबई की एक कोर्ट के विजय माल्या को 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' घोषित करने और उनकी संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई को चुनौती दी थी। कहने का मतलब है कि, माल्या को एक साथ दो बड़े झटके लगे हैं। एक तरफ तो वो आर्थिक अपराधी ही रहने वाला है। दूसरी तरफ, उसकी संपत्ति भी जब्त होने जा रही है।
कोर्ट ने क्या कहा?
सर्वोच्च न्यायालय ने विजय माल्या के वकील की इस दलील के बाद अभियोजन नहीं चलाने की याचिका खारिज कर दी, जिसमें कहा गया था कि उन्हें इस मामले में याचिकाकर्ता से कोई निर्देश नहीं मिल रहा। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा था कि, वह इस मामले में उन्हें कोई कोई निर्देश नहीं दे रहा है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका (Justice Abhay S Oka) और जस्टिस राजेश बिंदल (Justice Rajesh Bindal) की पीठ ने कहा, 'इस बयान के मद्देनजर केस नहीं चलाने की याचिका खारिज की जाती है।'
सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े विजय माल्या की याचिका पर 7 दिसंबर 2018 को प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी किया था। मुंबई में धन शोधन रोकथाम अधिनियम (PMLA) की विशेष अदालत के समक्ष जांच एजेंसी की याचिका पर कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
क्या कहता है कानून?
PMLA अधिनियम के प्रावधानों की मानें तो जब एक बार किसी व्यक्ति को 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' घोषित कर दिया जाता है तो उसके बाद अभियोजन एजेंसी के पास उसकी संपत्ति जब्त करने की शक्तियां होती हैं। माल्या मार्च 2019 में ही ब्रिटेन भाग गया था। वह किंगफिशर एयरलाइंस को कई बैंकों की ओर से दिए गए 9 हजार करोड़ रुपए की अदायगी में चूक से जुड़े मामले में भारत में वांछित है। मुंबई की विशेष अदालत ने PMLA अधिनियम के तहत 5 जनवरी 2019 को ही माल्या को भगोड़ा घोषित किया था।