नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (27 नवंबर) को अमरुथा नामक महिला की एक याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अमरुथा ने दिवंगत जे.जयललिता की जैविक बेटी होने का दावा किया था।
याचिकाकर्ता ने जयललिता के शरीर को कब्र से निकालकर और उसकी डीएनए जांच कर मातृत्व के संबंध की जांच का आग्रह किया था। लेकिन, न्यायमूर्ति मदन बी.लोकुर व न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता ने उसे अपनी अर्जी के साथ मद्रास हाईकोर्ट जाने की इजाजत दी।
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अमरुथा ने कहा, उसके पालक माता-पिता ने उसे 1982 में गोद लिया था। अमरुथा के दत्तक माता-पिता जयललिता की बहन व जीजा हैं। उसका दावा है कि वह जयललिता की जैविक बेटी है और इसे उसके दत्तक पिता ने मरने से पहले उसे बताया था।
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अमरुथा ने कोर्ट से आग्रह किया था कि वह 'उसकी मां' के शरीर को निकालने का आदेश दे, जिससे कि परिवार जयललिता का पारंपरिक तरीके से अंतिम संस्कार कर सके।
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आईएएनएस