सभी राज्यों को नोटिस: SC ने PCR टेस्ट रेट को लेकर मांगे जवाब, पढ़ें पूरी खबर

याचिका में कहा गया है कि देश में होने वाले पीसीआर टेस्ट का रेट 400 रुपये तय कर दिया जाए। जिससे कोरोना टेस्ट कराने वालों की संख्या बढ़ेगी साथ ही इससे लोगों को लाभ भी मिलेगा।

Update:2020-11-24 14:09 IST
सभी राज्यों को नोटिस: SC ने PCR टेस्ट रेट को लेकर मांगे जवाब, पढ़ें पूरी खबर (Photo by social media)

नई दिल्ली: कोरोना के पीसीआर टेस्ट के रेट को लेकर चल रही आशंकाओं के बीच सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी प्रदेशों और केन्द्र शासित राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में इस आशय की एक याचिका दाखिल की गयी थी।

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देश में होने वाले पीसीआर टेस्ट का रेट 400 रुपये तय कर दिया जाए

याचिका में कहा गया है कि देश में होने वाले पीसीआर टेस्ट का रेट 400 रुपये तय कर दिया जाए। जिससे कोरोना टेस्ट कराने वालों की संख्या बढ़ेगी साथ ही इससे लोगों को लाभ भी मिलेगा। गौरतलब है कि इस समय पूरे देश में पीसीआर टेस्ट के अलग अलग रेट लिए जा रहे हैं। इसी को लेकर याचिकाकर्ता अजय अग्रवाल ने कोर्ट मे दस्तक दी है। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने केंद्र, राज्य सरकारों को नोटिस जारी करके दो हफ्ते में जवाब मांगा है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि देशभर में कोरोना टेस्ट के लिए अलग-अलग दरें ली जा रही हैं, जबकि टेस्ट की लागत वास्तव में सिर्फ 200 रुपये है। याचिका में कहा गया है कि प्रयोगशालाओं द्वारा एक बड़ी लूट की जा रही है और वे करोड़ों रुपये की धनराशि का घपला कर रहे हैं। लाभ का मार्जिन बहुत अधिक है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि भारतीय बाजार में आरटी-पीसीआर किट वर्तमान में 200 रुपये से कम में उपलब्ध हैं।

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SC ने मामले को अन्य याचिकाओं के साथ टैग किया

SC ने मामले को अन्य याचिकाओं के साथ टैग किया। याचिका में केन्द्र और राज्य सरकारों को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए देशभर में समान रूप से अधिकतम 400 रुपये की दर निर्धारित की जाए। इसके अलावा टेस्ट करने में कोई और खर्चा नहीं आता है। अब अगली सुनवाई दो सप्ताह के बाद होगी।

इधर कोरोना का संक्रमण देश में फिर तेजी से बढने लगा है। अब महाराष्ट्र में दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, गोवा आदि से आने वालों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव होनी जरूरी होगी। ऐसा न होने पर आगंतुकों को या तो वापस जाना होगा या उन्हें अपने खर्च पर कोविड केयर सेंटर में नियमानुसार इलाज कराना होगा।

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महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को एक गाइडलाइन भी जारी की है जिसके अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, गोवा से विमान से महाराष्ट्र के किसी भी विमानतल पर उतरने वाले यात्रियों की उतरने के समय से 72 घंटे के अंदर कोविड का आरटी-पीसीआर (रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन-पाली मिरेज चेन रिएक्शन) टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव होनी जरूरी है।

रिपोर्ट- श्रीधर अग्निहोत्री

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