तमिलनाडु, पुडुचेरी में 5 हजार से अधिक वकीलों के निलंबन पर सुनवाई करेगी शीर्ष अदालत

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को उस याचिका पर सुनवाई पर सहमति जताई जिसमें अधिवक्ता कल्याण कोष में अपने बकाये का भुगतान नहीं करने पर 5970 वकीलों के लाइसेंस निलंबित करने की तमिलनाडु एवं पुडुचेरी बार काउंसिल की अधिसूचना को चुनौती दी गई है।

Update: 2019-03-26 14:49 GMT

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को उस याचिका पर सुनवाई पर सहमति जताई जिसमें अधिवक्ता कल्याण कोष में अपने बकाये का भुगतान नहीं करने पर 5970 वकीलों के लाइसेंस निलंबित करने की तमिलनाडु एवं पुडुचेरी बार काउंसिल की अधिसूचना को चुनौती दी गई है।

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प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक वकील की इस दलील पर संज्ञान लिया कि इस याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए क्योंकि यह देशभर की अदालतों में वकालत के लिए पांच हजार से अधिक वकीलों के लाइसेंस निलंबित करने से जुड़ी है।

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पीठ ने कहा, ‘‘हम शुक्रवार को इसे सूचीबद्ध करेंगे।’’ पीठ में न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भी शामिल थे।

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हाल में, तमिलनाडु और पुडुचेरी बार काउंसिल ने 22 मार्च को अधिवक्ता कल्याण कोष का अपना बकाया जमा नहीं करने पर 5970 वकीलों को निलंबित कर दिया था और नतीजन, वे बकाया जमा करने तक किसी अदालत या अधिकरण के सामने वकालत नहीं कर सकते।

(भाषा)

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