सरगुजा में 2 महीने के लिए धारा 144 लागू...फिलहाल तोड़-फोड़, टायर जलाना मना है

Update:2017-06-16 20:18 IST

अंबिकापुर: छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले की कलेक्टर किरण कौशल ने जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू कर दी है। जिले में दो महीने तक सभा, रैली, जुलूस, प्रदर्शन या धरना प्रतिबंधित रहेगा।

कलेक्टर ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलेभर में सभा, रैली, जुलूस, प्रदर्शन, धरना आदि में किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र या धारदार हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

यह प्रतिबंध सिखों की धार्मिक परंपरा के अनुसार रखे जाने वाले कृपाण पर लागू नहीं होगा। इसके साथ ही सरगुजा जिले के सीमा क्षेत्र में सभाओं, रैली, जुलूस, प्रदर्शन, धरना, हड़ताल आदि के दौरान शासकीय व निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना, पुतला दहन, तोड़-फोड़ एवं टायर आदि जलाकर यातायात बाधित करने व आम नागरिकों में दहशत फैलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

जिला दंडाधिकारी ने शुक्रवार को इस संबंध में एक आदेश जारी कर कहा है कि सभा, रैली, जुलूस, प्रदर्शन, धरना, हड़ताल आदि में लॉउड स्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्र आदि काउपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी, कार्यपालिक दंडाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

इसके साथ ही विभिन्न सभाओं, रैली, जुलूस, प्रदर्शन, धरना, हड़ताल आदि करने से पहले संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी, कार्यपालिक दंडाधिकारी की अनुमति लेना होगा। यह आदेश सभी प्रकार के दलों, संगठनों, संघों व आम जनता पर लागू होगा, जो 16 जून से 15 अगस्त तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

जिला दंडाधिकारी ने बताया कि 16 जून को जारी किया गया यह आदेश 15 अगस्त तक प्रभावशाली रहेगा। इसके तहत प्रदर्शन, बंद, हड़ताल के नाम पर शासकीय एवं निजी संपत्तियों को नुकसान होने से बचाने के लिए जारी दिशा-निर्देश का पालन कराना आवश्यक है।

उन्होंने ने कहा कि जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने व कानून व्यवस्था को पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए धारा 144 लागू करना आवश्यक हो गया था।

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