रेप पीड़िता से शादी: महिला दिवस पर सीजेआई बोले, महिलाओं का हमेशा किया सम्मान
विश्व महिला दिवस के मौके पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपने उस बयान पर सफाई दी है जिसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपित से पूछा था कि क्या वह पीड़िता के साथ शादी करने के लिए तैयार है। चीफ जस्टिस आफ इंडिया ने कहा है कि...
नई दिल्लीः विश्व महिला दिवस के मौके पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपने उस बयान पर सफाई दी है जिसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपित से पूछा था कि क्या वह पीड़िता के साथ शादी करने के लिए तैयार है। चीफ जस्टिस आफ इंडिया ने कहा है कि मीडिया में उनके बयान की गलत व्याख्या की गई । सुप्रीम कोर्ट हमेशा से महिलाओं का सम्मान करता रहा है।
क्या कहा सुप्रीम कोर्ट नेः
आप को बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एसए बोबडे ने सफाई देते हुए कहा, अदालत और एक संस्था के तौर पर हम हमेशा महिलाओं का सम्मान करते हैं. उन्होंने कहा कि मीडिया ने इस पूरे मामले को गलत तौर से देखा है जिसके वजह से यह विवाद पैदा हुआ और अदालत की छवि को नुकसान पहुंचाया जा रहा है।
रिपोर्टिंग गलत हुईः
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जस्टिस एसए बोबडे ने कहा कि मैं महिलाओं को हमेशा सबसे अधिक सम्मान दिया है। हमने सुनावई में भी कोई सुझाव नहीं दिया कि तुम शादी कर लो, हमने सिर्फ यह पूछा था कि क्या तुम शादी करोगे। इस मामले की रिपोर्टिंग पूरी तरह से गलत हुई है।
आखिर क्या है पूरा मामलाः
आप को बता दें कि आरोपी एक सरकारी कर्मचारी है, जो महाराष्ट्र राज्य बिजली उत्पादन कंपनी लिमिटेड में टेक्नीशियन है। आरोपी का कहना था कि अगर उसे गिरफ्तार किया जाता है, उसकी नौकरी चली जाएगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, 'आपको लड़की के साथ छेड़खानी और बलात्कार से पहले ये बात सोचनी चाहिए थी
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आपको पता था कि आप सरकारी कर्मचारी हैं, हम आपको शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं, अगर आप करेंगे तो हमें बताएं, अन्यथा आप कहेंगे कि हम आपको उससे शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं।' बताते चलें कि आरोपी पहले से ही शादीशुदा है। और जब रेप पीड़िता नाबालिग थी तो उसके साथ दुष्कर्म हुआ। जिसके बाद से आरोपी के खिलाफ पास्को एक्ट के साथ गंभीर धाराएं लगाया गया।
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