'भारत कोई धर्मशाला नहीं...' अवैध अप्रवास पर गृह मंत्री सख्त, बोले- विकास में योगदान देने वालों का केवल देश में स्वागत
Amit Shah on Immigration and Foreigners Bill: लोकसभा में इमीग्रेशन बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस विधेयक का महत्व बहुत है। उन्होंने बताया कि जो प्रवासी भारत के विकास में योगदान देने के लिए आते हैं, उन्हें हम सादर स्वागत करते हैं। चाहे वे शिक्षा, व्यापार या रिसर्च के लिए आएं, हम उनका हमेशा सम्मान करेंगे।;
HM Amit Shah (Photo: Social Media)
Amit Shah on Immigration and Foreigners Bill: संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में आज लोकसभा से इमिग्रेशन एंड फॉरेन बिल 2025 पास हो गया। यह विधेयक देश में अवैध अप्रवास और घुसपैठ को रोकने के उद्देश्य से लाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि यह देश की सुरक्षा और विकास के दृष्टिकोण से बेहद जरूरी है।
गृह मंत्री ने लोकसभा में कहा, "जो प्रवासी भारत के विकास के लिए आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। जो लोग यहां शिक्षा, व्यापार, और रिसर्च के लिए आते हैं, उन्हें भारत में सम्मानित स्थान मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य है कि साल 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बने, और इसके लिए हम कई पुराने कानूनों को समाप्त कर रहे हैं।"
उन्होंने आगे कहा, "राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वालों को देश में प्रवेश की इजाजत नहीं दी जाएगी। देश कोई धर्मशाला नहीं है...अगर कोई देश के विकास में अपना योगदान देने के लिए देश में आता है तो उसका हमेशा स्वागत है।"
अमित शाह ने इस विधेयक के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा कि देश की सीमा में कौन प्रवेश कर रहा है, यह जानना जरूरी है। "आव्रजन कोई अलग मुद्दा नहीं है, यह कई अन्य मुद्दों से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह जानना बेहद जरूरी है कि कौन हमारी सीमा में प्रवेश कर रहा है," उन्होंने कहा।
गृह मंत्री ने यह भी बताया कि भारत का अर्थतंत्र पिछले 10 सालों में 11वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंच चुका है, और अब भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने जा रहा है। ऐसे में विदेश से लोगों का आना स्वाभाविक है, लेकिन जो लोग यहां गंदगी फैलाने के लिए आएंगे, उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। इस बिल के पास होने से चार पुराने कानूनों को समाप्त किया जाएगा, जिनमें फॉरेनर्स एक्ट 1946, पासपोर्ट एक्ट 1920, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939 और इमिग्रेशन एक्ट 2000 शामिल हैं। इस बदलाव से देश में अवैध घुसपैठियों से निपटने में मदद मिलेगी, और भारत के नागरिकों के सुरक्षा अधिकारों की रक्षा होगी।