UCC News: 'यूनिफार्म सिविल कोड आया तो हिंदू भाइयों को होगी ज्यादा तकलीफ', ओवैसी ने इन नियमों का दिया हवाला

Asaduddin Owaisi On UCC: AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि, हिंदू विवाह अधिनियम में हिंदुओं को बहुत सारे विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जो समान नागरिक संहिता आने से खत्म हो जाएंगे।

Update: 2023-07-12 09:59 GMT
असदुद्दीन ओवैसी (Social Media)

Owaisi on Uniform Civil Code: यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता (UCC) मुद्दे पर देश में सियासत तेज है। इसी मसले पर बुधवार (12 जुलाई) को आल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के सांसद असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने बड़ा बयान दिया। ओवैसी ने कहा, 'UCC से सबसे ज्यादा तकलीफ हिंदू भाइयों को होगी'। साथ ही, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (BJP) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर भी निशाना साधा। बता दें, ओवैसी यूसीसी का लगातार विरोध कर रहे हैं।

AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, समान नागरिक संहिता से हिंदू भाइयों के कई सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे। इनमें मैरिज एक्ट (Marriage Act in India) के साथ-साथ बहुत सारे सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाज भी शामिल हैं। ओवैसी ने एक वीडियो साझा किया है। इस वीडियो में उन्होंने हिंदुओं को मिले 'विशेषाधिकार' का जिक्र करते हुए दावा किया है कि ये UCC से छिन जाएंगे।

ओवैसी ने क्यों किया हिंदू मैरिज एक्ट का जिक्र?

असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act, 1955) का हवाला दिया। बोले, 'इस एक्ट में हिंदू भाई-बहनों के लिए कहा गया है कि पिता की 7 पीढ़ियों और मां की 5 पीढ़ियों तक शादी नहीं हो सकती। लेकिन, इसका अपवाद दे दिया गया है। यदि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आया तो एक अपवाद खत्म हो जाएगा। AIMIM चीफ ने आगे कहा, 'हिंदू विवाह अधिनियम के सेक्शन- 7 में कहा गया है कि आप अपनी शादी अपने पारंपरिक रीति-रिवाज के साथ कर सकते हैं। मगर, समान नागरिक संहिता से ये भी चला जाएगा।'

अनुसूचित जाति का छिन जाएगा हक़

उन्होंने आगे हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन- 2 के सबसेक्शन का भी जिक्र किया। ओवैसी कहते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट अनुसूचित जनजाति (ST) पर लागू नहीं होगा। लेकिन, यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद अनुसूचित जाति के भाइयों का हक छिन जाएगा।

...तो छिन जाएगी ये सहूलियत

एआईएमआईएम के मुखिया ने नियमों का हवाला दिया। कहा, 'सिर्फ हिंदू भाइयों को ये सहूलियत दी गई है कि अगर वे संयुक्त परिवार (Joint Family) में रहते हुए कोई व्यापार-कारोबार शुरू करते हैं तो उन्हें टैक्स में छूट मिलेगी। लेकिन, जब देश में समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगा तब उनसे ये अधिकार भी छिन जाएगा।' असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया कि, 'साल 2015 का रिकॉर्ड बताता है कि इस कानून के तहत हिंदू भाइयों को 3,065 करोड़ रुपए की टैक्स छूट मिली थी। AIMIM चीफ दावा करते हैं गोद लेने में भी हिंदुओं को छूट मिली है।

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