Budget 2023: इनकम टैक्स में कोई गड़बड़ या सच में मिली कोई राहत, जानें पूरी सच्चाई

Budget 2023: बजट के दौरान उम्मीद के अनुरूद केंद्रीय वित्त मंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं कीं। केंद्र सरकार द्वारा बजट के जरिए जो करदाताओं को राहत दी गई है, उसकी खूब चर्चा हो रही है।

Update: 2023-02-01 10:36 GMT

Budget 2023 (Social Media)

Budget 2023: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को संसद में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने इसे अमृत काल का पहला बजट करार दिया। बजट के दौरान उम्मीद के अनुरूद केंद्रीय वित्त मंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं कीं। केंद्र सरकार द्वारा बजट के जरिए जो करदाताओं को राहत दी गई है, उसकी खूब चर्चा हो रही है।

दरअसल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में इनकम टैक्स में 7 लाख तक की कमाई पर इनकम टैक्स न लगाने का बड़ा ऐलान किया। हालांकि, इसमें एक पेंच भी है। इसका फायदा उन्हीं को मिलेगा जो 2023-24 वित्तीय वर्ष में नया टैक्स सिस्टम चुनेंगे। पुराना टैक्स सिस्टम अपनाने वाले करदाता पहले की तरह टैक्स देते रहेंगे।

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इनकम टैक्स की नई दरों के मुताबिक, सालाना तीन लाख तक की कमाई टैक्स फ्री कर दी गई है। वहीं, 3 से 6 लाख तक की सालाना कमाई पर 5 फीसदी, 6 से 9 लाख तक की सालाना कमाई पर 10 फीसदी, 9 से 12 लाख तक की कमाई पर 15 फीसदी, 12 से 15 लाख की कमाई पर 20 फीसदी और 15 लाख से ज्यादा की सालाना कमाई पर 30 फीसदी टैक्स वसूला जाएगा। नया टैक्स सिस्टम चुनने वालों के लिए छूट की लिमिट 7 लाख रूपये कर दी गई। पहले ये 5 लाख रूपये थी।

पहले थे सात स्लैब

2020 में आए टैक्स सिस्टम में सात इनकम स्लैब्स बनाए गए थे। इसके मुताबिक, ढ़ाई लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच कमाने वालो को 5 फीसदी टैक्स देना होता है। 5 लाख से 7.5 लाख तक कमाने वालों को 10 फीसदी टैक्स अदा करना होता है। 7.5 लाख से 10 लाख तक की सालाना आय वालों को 15 फीसदी, 10 लाख से 12.5 लाख तक की सालाना आय वालों को 20 फीसदी, 12.5 लाख से 15 लाख तक की सलाना आय वालों को 25 फीसदी और 15 लाख से ज्यादा सालाना कमाई करने वालों को 30 फीसदी टैक्स देना पड़ता है।

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